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Panipat News: जिले में मतदान व मतगणना के दिन रहेगा ड्राई डे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Sep 2024 03:45 AM IST
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There will be a dry day in the district on the day of voting and counting.
पानीपत। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले में पांच अक्टूबर को मतदान के दिन और आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ.वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के बारे में बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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डीसी ने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्टोरेंट आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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जिले में मतदान के दिन रहेगा पेड हॉली-डे : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र दहिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में शनिवार पांच अक्टूबर को करवाए जाने वाले 15वें विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में पेड हॉली डे रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड हॉली-डे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।
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