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Panipat News: एग्जिट पोल पर आज शाम साढ़े बजे तक रहेगी रोक
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पानीपत। विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर शनिवार शाम साढ़े छह बजे तक रोक रहेगी। इससे पहले एग्जिट पोल दिखाने पर कार्रवाई हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे से माना गया है। जो शाम छह बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे से माना गया है। जो शाम छह बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम चुनाव के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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