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फिर खोला पीएमएस पोर्टल, गलत बिल ठीक करवाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
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पानीपत। गलत प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों को ठीक करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों के साथ नई रणनीति बनाई है। जिसके तहत तीन माह के अंदर पूरे शहर की सभी प्रॉपर्टियों के गलत बिलों को ठीक किया जाएगा। इसके तहत बिल बांटने वाले एजेंसी के माध्यम से टैक्स असेसमेंट के बिलों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पीएमएस पोर्टल को दोबारा खुलवा दिया गया है। इसे लेकर शनिवार को निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक भी की है।
कैंप कार्यालय में हुई इस बैठक में निगम आयुक्त आरके सिंह के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच अधिकारी व कर्मचारियों समेत याशी कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें आयुक्त ने कर्मचारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि दलालों के माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा। अगर कोई दलालों के संपर्क में मिला या उनके कहे अनुसार काम करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बता दें कि नगर निगम द्वारा हायर की गई एजेंसी याशी अब शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट लेटर बांट रही है। इसमें प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल अंकित की गई है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की जैसे नाम, बिल, मोबाइल नंबर, एरिया आदि की त्रुटि है तो इसे ठीक करवाया जा सकता है। एजेंसी के असेसमेंट और असल दस्तावेजों के आधार पर इस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। ये आपत्ति पीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन और निगम कार्यालय में ऑफलाइन तरीके से दर्ज करवाई जा सकती है।
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निगम आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि शहरवासी प्रॉपर्टी बिल के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पीएमएस हरियाणा की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऑफलाइन मोड के लिए नगर निगम कार्यालय में आकर अपने आवेदन जमा करवा सकता है।
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कैंप कार्यालय में हुई इस बैठक में निगम आयुक्त आरके सिंह के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच अधिकारी व कर्मचारियों समेत याशी कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें आयुक्त ने कर्मचारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि दलालों के माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा। अगर कोई दलालों के संपर्क में मिला या उनके कहे अनुसार काम करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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बता दें कि नगर निगम द्वारा हायर की गई एजेंसी याशी अब शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट लेटर बांट रही है। इसमें प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल अंकित की गई है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की जैसे नाम, बिल, मोबाइल नंबर, एरिया आदि की त्रुटि है तो इसे ठीक करवाया जा सकता है। एजेंसी के असेसमेंट और असल दस्तावेजों के आधार पर इस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। ये आपत्ति पीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन और निगम कार्यालय में ऑफलाइन तरीके से दर्ज करवाई जा सकती है।
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निगम आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि शहरवासी प्रॉपर्टी बिल के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पीएमएस हरियाणा की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऑफलाइन मोड के लिए नगर निगम कार्यालय में आकर अपने आवेदन जमा करवा सकता है।