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Panipat News: पुलिसकर्मियों की पुनर्विचार याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, अब 16 जनवरी को होगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Dec 2025 02:35 AM IST
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The review petition of the policemen could not be heard, now it will be heard on January 16.
पानीपत। सिम तस्करी के आरोप में दीनानाथ कॉलोनी के दीपक को अवैध हिरासत में रखने के आरोपी तीन पुलिसकर्मियों की पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत से इस मामले सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख दी है। पुलिसकर्मियों ने निचली अदालत के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की थी।
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दीनानाथ कॉलोनी को दीपक ने सीआईए-3 में तैनात तीन पुलिसकर्मियों पर अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। दीपक का कहना था कि 24 अक्तूबर की रात को करीब साढ़े 11 बजे घर से ही उठाया था। इसके बाद बाद उसे 28 अक्तूबर तक हिरासत में रखा गया। दीपक ने बताया कि अवैध हिरासत में रखने के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कई कागजों पर साइन कराए गए। उनकी ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य जैन की अदालत में हुई थी। अदालत ने 29 नवंबर को तीन पुलिसकर्मियों एसआई सुभाष, एएसआई वीरेंद्र सिंह व राकेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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इस मामले में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना तहसील कैंप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर, पुलिसकर्मियों ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होनी थी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में अब सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।
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