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Panipat News: फैक्टरी में आग से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए दी नेशनल इंश्योरेस कंपनी को देने होंगे 1.09 करोड़

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jul 2023 02:01 AM IST
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The National Insurance Company will have to pay 1.09 crores for compensation for the damage caused by the fire in the factory.
पानीपत। शहर के शिवनगर में 26 नवंबर 2017 को दो फैक्टि्रयों में लगी आग से हुए नुकसान के मुआवजे के मामले में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम ने दी नेशनल इंश्योरेस कंपनी को उद्यमियों को मुआवजे के रूप में 1.09 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया है। फोरम ने कंपनी पर दोनों मामलों में चार लाख रुपये जुर्माना लगाया है। 45 दिन के अंदर कंपनी को मुआवजा उद्यमियों को देना होगा।
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सविता गर्ग ने उपभोक्ता फोरम में दायर किए अपने मुकदमे में बताया था कि 27 नवंबर 2017 को उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग में फैक्ट्री की मशीनें व कच्चा माल जल गया था। उन्होंने दी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मशीनों व माल का बीमा करा रखा था। कंपनी से मुआवजे के रूप में 56.34 लाख रुपये की मांग की थी। मगर बाद में कंपनी ने मुआवजा देने में आनाकानी करने लगी। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन जेआर चौहान ने कंपनी को 45.50 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंपनी यह धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ सविता गर्ग को देगी। फोरम ने सविता गर्ग को शारीरिक प्रताड़ना देने पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर उद्यमी सुनील गर्ग ने भी दी नेशनल इंश्योरेस कंपनी के खिलाफ 15 दिसंबर 2020 को केस दायर किया था। उन्होंने बताया था कि अपनी कंपनी का 9.67 करोड़ का बीमा कराया था। इसमें कंपनी का कच्चा माल व मशीनरी भी शामिल थी। 26 नवंबर 2017 को कंपनी में आग लग गई थी। आग में फैक्टरी की मशीनें व कच्चा माल पूरी तरह जल गया था। कंपनी से मुआवजे के रूप में 79.92 लाख रुपये की मांग की गई थी। कंपनी ने उस वक्त तो उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, मगर बाद में मुआवजा देने में आनाकानी की थी। उसने उपभोक्ता फोरम में दी नेशनल इंश्योरेस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया। अब उपभोक्ता फोरम ने दी नेशनल इंश्योरेस कंपनी को सुनील गर्ग को मुआवजे के रूप में 63.90 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। कंपनी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि 45 दिन में देनी होगी।
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