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Panipat News: चार साल की बेटी से अश्लील हरकत करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2024 07:09 AM IST
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The man guilty of doing obscene acts with his daughter was sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने पड़ोस की चार साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल की सज काटनी होगी। अदालत ने 20 माह तक चली मामले की सुनवाई व 12 गवाहों की गवाही पर अपना फैसला सुनाया है।
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जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि बापौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने 20 दिसंबर 2021 को बापौली पुलिस थाना में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि उसकी बड़ी बेटी चार साल की है। वह 20 दिसंबर 2021 को दोपहर को खेत में लकड़ियां लेने गई थी। जब वह डेढ़ घंटे बाद घर आई तो बेटी रोते हुए मिली। पूछने पर उसने बताया कि पड़ोसी पिंटू उसे उठाकर अपने घर ले गया था। घर ले जाकर उसने उसके साथ गलत हरकतें की। वह इसकी शिकायत करने पिंटू के घर गई तो उसकी मां ने उसके साथ गाली गलौज की। इसके बाद इस घटना की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने बच्ची की सीडब्ल्यूसी में काउंसलिंग कराई। बच्ची ने यहां समिति को आपबीती सुनाई। काउंसलिंग में बच्ची की बातें सच्ची पाई गई। पुलिस ने 21 दिसंबर 2021 को आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पिंटू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। इनकी गवाही पर दोषी पिंटू को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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इस केस का संचालन जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने किया था। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा चिह्नित अपराध के तहत इस मामले का चयन किया गया था। इसके तहत चयनित मामलों की जिला स्तर पर जांच की जा रही है ताकि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित और उचित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
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