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Panipat News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित क्लेम चुकाने का आदेश
Sun, 28 Sep 2025 04:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sun, 28 Sep 2025 04:53 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पॉलिसी होने के बावजूद उपभोक्ता को क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी माना है। आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा ने कंपनी को क्लेम के 38,938 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार और मुकदमेबाजी में खर्च के लिए 5500 रुपये का मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
संजय कॉलोनी के अमित ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होेंने स्टोर हेल्थ कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी। जिसकी किस्त भी वह जमा करा रहा था पॉलिसी अगस्त 2023 तक पांच लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ थी। अप्रैल 2023 में वह दर्द से परेशान हुआ तो सनौली रोड के एक अस्पताल में भर्ती हो गया। जहां चार दिन तक भर्ती रहकर उसने इलाज कराया जिसमें 38,938 रुपये खर्च हुए। उसने क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने समय पर प्रीमियम का भुगतान किया था और इलाज पॉलिसी कवरेज अवधि में हुआ था। बीमा कंपनी का दावा अस्वीकार करने का तर्क गलत है। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 38,938 रुपये की राशि पर छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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