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Panipat News: नजूल लैंड पर बसा है किला, निगम 241 लाेगों को पहले दे चुका है नोटिस
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पानीपत। पांडव के किले के नाम से प्रसिद्ध किला मैदान अब धंस रहा है। स्थानीय लोगों की अवैध खुदाई और पेयजल के लिए ऊंचाई पर लगातार लगाए जा रहे ट्यूबवेल बड़ा कारण है। दरअसल किला नजूल लैंड पर बसा हुआ है।
हाईकोर्ट ने 2011-12 में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर निर्माण को अवैध माना था और लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वे यहां केस जीत गए। इसके बाद स्थानीय लोगों को निगम के नोटिस का डर नहीं रहा।
जिला परिषद के पूर्व सदस्य जोगिंद्र स्वामी ने बताया कि किला मैदान करीब 11 एकड़ में है। इस पर चारों तरफ कॉलोनी बनी हुई हैं। कुछ लोग किला के चारों तरफ खुदाई कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इससे मिट्टी धीरे-धीरे धंस रही है। कई साल पहले किला थाना के नजदीक मिट्टी धंसने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उन्होंने नेमचंद जैन के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने किला पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी और लोगों को भी मकान खाली करने के नोटिस दे दिए थे।
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241 में से 192 के पक्ष में आया निर्णय : स्थानीय लोगों ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर कर दी। इसमें पहले नगर निगम और फिर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई की। 241 में से 192 लोग केस जीत गए। बाकी लोगों के केस में कोई सुनवाई नहीं की। 2011-12 के मामले को लोग भूल गए थे। अब गुड़मंडी के नजदीक जमीन धंसने के बाद मकानों में दरार आ गई।
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हाईकोर्ट ने 2011-12 में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर निर्माण को अवैध माना था और लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वे यहां केस जीत गए। इसके बाद स्थानीय लोगों को निगम के नोटिस का डर नहीं रहा।
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जिला परिषद के पूर्व सदस्य जोगिंद्र स्वामी ने बताया कि किला मैदान करीब 11 एकड़ में है। इस पर चारों तरफ कॉलोनी बनी हुई हैं। कुछ लोग किला के चारों तरफ खुदाई कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इससे मिट्टी धीरे-धीरे धंस रही है। कई साल पहले किला थाना के नजदीक मिट्टी धंसने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उन्होंने नेमचंद जैन के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने किला पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी और लोगों को भी मकान खाली करने के नोटिस दे दिए थे।
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241 में से 192 के पक्ष में आया निर्णय : स्थानीय लोगों ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर कर दी। इसमें पहले नगर निगम और फिर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई की। 241 में से 192 लोग केस जीत गए। बाकी लोगों के केस में कोई सुनवाई नहीं की। 2011-12 के मामले को लोग भूल गए थे। अब गुड़मंडी के नजदीक जमीन धंसने के बाद मकानों में दरार आ गई।