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Panipat News: प्रदूषण फैलाने पर एक उद्योग दो निर्माणाधीन को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 02:57 AM IST
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The court acquitted the accused of rape
पानीपत। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण प्रदूषण फैलाने पर सीएक्यूएम ( वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट आयोग) के आदेश पर टेक्सटाइल उद्योग सहित को-ओपरेटिव सोसाइटी के निर्माणाधीन कार्यों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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कुराड़ रोड स्थित सनराइज इंडस्ट्रीज को क्लोजर नोटिस जारी किया है। सीएक्यूएम की टीम ने इस इंडस्ट्री में छापेमारी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्ट की अवहेलना करने का मामला मिला था। इसके अलावा गढ़ी सिंकदरपुर रोड स्थित एलसी वूलन मिल में लगे डीजी सेट को सील करने के नोटिस जारी किया गया है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ कुलदीप ने बताया कि सुक्रीति ग्रुप हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी सेक्टर 18 को प्रोजेक्ट पर भी रोक लगाई गई है। पोर्टल पर इसका पंजीकरण करने संबंधी अनियमितताएं मिली हैं। सेक्टर 18 में ही निर्माणाधीन महर्षि दयानंद को-ऑपरेटिव सोसाइटी में लगे डीजी सेट को सील करने के आदेश दिए गए है। डीजी सेट पर चैंबर नहीं लगे था। डीजी गैस पर चलते नहीं मिले।
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पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए डीजी सेट को डीजल और गैस के निर्धारित अनुपात में चलाने की परमिशन लेनी होती है। एक दिन पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर के सेक्टर 29 और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में लगे तीन उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किया हैं। संवाद
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