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Panipat News: प्रत्याशी को अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नामाकंन में देनी होगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2024 06:15 AM IST
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The candidate will have to give complete details of his property in the nomination.
पानीपत। विधानसभा-2024 के आम चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला सचिवालय के सभागार में बैठक ली गई। जिसमें अधिकारियों व कर्मचारियों को नामांकन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ इस दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में भी बात की। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बारे में विस्तार से चर्चा की।
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निर्वाचन अधिकारी एवं एडीसी डॉ. पंकज यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। में चुनाव में डयूटी देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नामाकंन पत्र दाखिल करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें को लेकर बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन संबंधी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर नामाकंन पत्र दाखिल करना चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को इसके संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्याशियों को भी नामाकंन को लेकर बहुत सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसमें फार्म-26 व 2-बी का नामाकंन पत्र से गहरा संबंध होता है।
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प्रत्याशी को दिए जा रहे हर कॉलम को पूरी तरह से भरना है। हर पेज को नोटरी और स्वयं भी सत्यापित करना है। प्रत्याशी को सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी भी फार्म के माध्यम से देनी होगी। प्रत्याशी को बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि न रहें। प्रत्याशी को अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। इसमें किसी को दी उधार का भी हवाला देना होगा। अधिकारी चुनाव को भार न समझें। इसे अपनी ड्यूटी समझकर निर्वाहन करें। डीडीपीओ मनीष व नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा ने नामाकंन से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर बीईओ बिजेंद्र हुड्डा, जिला निर्वाचन कार्यालय की कानूनगो सोनिया व संदीप कुंडू मौजूद रहे।
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