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Panipat News: तत्कालीन नायब तहसीलदार की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Apr 2023 02:01 AM IST
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The bail plea of the then Naib Tehsildar rejected
पानीपत। तहसील में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की अपील की थी। अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इस मामले में कानूनगो समेत पांच पर भी केस दर्ज है।
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वकील मनोज शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता पुनीत के पिता जसविंद्र सिंह का मॉडल टाउन में 418 एल मकान था। उनकी मौत के बाद उसका परिवार मकान का मालिक हो गया। सरकार ने साल 2011 में एक पॉलिसी कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को ट्रांसफर करने के बारे में बनाई थी। मकान के साथ लगती रकबा 132 गज भूमि पर शिकायतकर्ता पुनीत के दादा के समय से उनके परिवार का कब्जा चला आ रहा था। उन्होंने तहसीलदार सेल्स पानीपत को एक भूमि पर कब्जे के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन तत्कालीन तहसीलदार ने उस समय बताया कि इस भूमि पर उसके परिवार की साल 2001 से शिकायत लंबित है, इसलिए उनको इस भूमि के बारे में कोई अन्य प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
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इस प्लॉट पर उनका ही हक है। इसलिए शिकायतकर्ता बेफिक्र हो गए थे। बाद में शिकायतकर्ता को पता लगा कि आरोपियों ने आपसी सांठ गांठ व फर्जी दस्तावेज तैयार करके उपरोक्त भूमि के साथ लगती जमीन फर्जी तरीके से रीटा रानी के हक में ट्रांसफर कर दी थी। उसने यह जमीन नरेश कुमार व जीत सिंह को बेच दी है। सात अक्टूबर 2015 को इसकी रजिस्ट्री करवा दी गई थी। ये सरकार की पॉलिसी के विपरीत था। पॉलिसी के अनुसार प्लॉट पर व्यक्ति का 2011 से पहले कब्जा होना जरूरी है। आरोपियों का प्रस्तुत राशन कार्ड हरिबाग कॉलोनी के पते का था। इन्होंने कागजात भी फर्जी ही जमा कराए थे। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन नायब तहसीलदार सेल्स आशा, तत्कालीन कानूनगो रोहताश, रीटा रानी, नरेश कुमार व जीत सिंह शामिल मिले। इस प्लॉट की रजिस्ट्री रीटा के नाम कराई गई थी। उसने इस प्लॉट को नरेश कुमार व जीत सिंह को बेच दिया था। इस मामले में एडीजे डॉ. एमके सिंघल ने नायब तहसीलदार आशा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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डीजीपी के निर्देशों पर आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। अब आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुुलाया जाएगा। आरोपियों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
महिपाल सिंह, एसएचओ मॉडल टाउन थाना पुलिस
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