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Panipat News: हड़ताड़ी गांव से प्रशासन ने हटवाया शराब ठेका

Fri, 12 Jun 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 12 Jun 2026 02:22 AM IST
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The administration had the liquor shop removed from Hartadi village.
दीवाना गांव में स्थापित शराब का ठेका। स्रोत : सोशल मीडिया
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। आबकारी एवं कराधान विभाग ने स्कूलों के नजदीक शराब के ठेकों पर कार्रवाई कर दी है। अधिकारियों ने हड़ताड़ी गांव में स्कूल के नजदीक से ठेका उठवा दिया है। यह ठेका अब दीवाना गांव के रकबे में रखवा दिया है। ठेकेदार ने अधिकारियों को अनदेखा कर दीवाना गांव की जगह हड़ताड़ी की सीमा में ठेका रखा था।
अमर उजाला ने मई महीने के आखिरी दिनों में स्कूलों के नजदीक शराब के ठेकों को लेकर अभियान चलाया था। आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने सभी निरीक्षक से इसकी रिपोर्ट तलब की थी।
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हड़ताड़ी गांव के एक ग्रामीण ने आगे आकर जनता समाधान शिविर में स्कूल के नजदीक शराब का ठेका होने की शिकायत की थी। अधिकारियों से सवाल पूछे तो डीईटीसी ने अधिकारी से रिपोर्ट ली। इसमें शराब का ठेका दीवाना गांव की बजाय हड़ताड़ी गांव के नजदीक रखना मिला। विभाग ने ठेकेदार को दीवाना गांव के रकबे में ठेका अलॉट किया था। डीईटीसी सार्थक कोहली ठेका हटवाने के आदेश दिए। एक्साइज इंस्पेक्टर मुकेश की देखरेख में टीम ने शराब का ठेका उठवाकर अलॉट जगह पर रखवाया।
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शहर समेत जिले में छह ठेके स्कूलों के नजदीक

शहर समेत जिले में शराब के छह ठेके अब भी स्कूलों के नजदीक चल रहे हैं। नियमानुसार स्कूल से करीब 200 मीटर दूर होना चाहिए। कुछ ठेकेदार पॉलिसी में छूट का फायदा उठाकर स्कूल के नजदीक ठेका चला रहे हैं। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी पॉलिसी में छूट की बात रख देते हैं।


वर्जन :

हड़ताड़ी गांव में स्कूल के नजदीक शराब का ठेका उठवा दिया है। बाकी अधिकारियों से भी रिपोर्ट ली गई है। एक्साइज पॉलिसी में स्कूल के मुख्य गेट से ठेके की दूरी 200 मीटर होनी चाहिए। ठेकेदार कई बार पॉलिसी में छूट लेते हैं। कई बार मुख्य गेट से 75 मीटर की दूरी पर अलॉट किया जाता है। इसमें अलग साल छूट देने से बचने का प्रयास किया जाएगा।

सार्थक कोहली, डीईटीसी, आबकारी।
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