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Panipat News: पीपीपी और आधार नंबर के बिना भी दाखिला ले सकेंगे विद्यार्थी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 Apr 2024 05:05 AM IST
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Students will be able to take admission even without PPP and Aadhaar number
पानीपत। राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी अब परिवार पहचान-पत्र व आधार नंबर के बिना भी दाखिला ले सकेंगे। प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए पीपीपी व आधार नंबर की अनिवार्यता के लिए विद्यालय मुखिया उन्हें बाध्य नहीं कर सकेंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। प्रवेश उत्सव के तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य का करीब 15 प्रतिशत विद्यार्थियों ने नामांकन किया है। लक्ष्य हासिल करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं, विभाग ने शिक्षा अधिकारियों की विशेष बैठक का आयोजन कर छात्र संख्या का रिकार्ड मांगा है।
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विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इसके निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें प्रदेश को शून्य ड्राॅप-आउट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कुछ बच्चों जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे ईंट भट्ठों पर कार्यरत लेबर या निर्माणाधीन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चों को परिवार पहचान-पत्र तथा आधार के अभाव में नामांकन से वंचित किया जा रहा है जो समुचित नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नंबर नहीं है या परिवार पहचान-पत्र भी नहीं है, उनका नामांकन बिना किसी बाधा के किया जाना है। इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा गत पांच अप्रैल को एससीईआरटी में जिला शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की बैठक में भी अवगत करवाया था।
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विद्यार्थियों को तुरंत दाखिला देने के निर्देश
निर्देशानुसार आरटीई एक्ट की अनुपालन में सरकारी विद्यालय द्वारा दाखिले की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को तुरंत दाखिला दिया जाए। विद्यालय के दाखिला-खारिज रजिस्टर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली निशुल्क सुविधाओं जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, कार्य पुस्तकें इत्यादि प्रदान की जाएं। नामांकन के लिए आयु के साक्ष्य के दस्तावेज के लिए हरियाणा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 9 (1) में व्यवस्था की गई है।


आयु का शपथ-पत्र भी मान्य
निर्देशानुसार यदि आवेदक बच्चे के पास जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है तो आंगनबाड़ी अभिलेख, अस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख तथा माता-पिता या संरक्षक द्वारा बच्चे की आयु का शपथ-पत्र भी मान्य होगा।


वर्जन-
राजकीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा दाखिला करना प्राथमिकता है। निदेशालय ने इसके निर्देश दिए हैं। किसी भी बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए। परिवार पहचान-पत्र व आधार नंबर न होने पर दाखिले को लेकर मना नहीं कर सकेंगे।
राकेश बूरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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