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एसडी सोसाइटी के चुनाव पर रजिस्ट्रार जनरल ने लगाई रोक

Sat, 05 Dec 2015 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत Updated Sat, 05 Dec 2015 12:10 AM IST
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एसडी एजूकेशन सोसाइटी और इसकी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के चुनाव मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है।
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रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटी ने शुक्रवार को चुनाव पर रोक लगा दी। रजिस्ट्रार जनरल के इस फैसले से मित्तल ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है।

अब सोसाइटी का चुनाव कम से कम 15 दिन पीछे चला गया है। इससे पहले हाइकोर्ट ने 19 नवंबर को चुनाव पर रोक लगाई थी।

 इसी बीच सोमवार को हाईकोर्ट में प्रवीण गोयल के मामले में सुनवाई है। वहीं गोयला व काकू बंसल ग्रुप ने परिवहन मंत्री व उपायुक्त से मिलकर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।
 
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटी चंडीगढ़ ने एसडी सोसाइटी के चुनाव के मामले में शुक्रवार को चुनाव अधिकारी अश्वनी गोयल को नोटिस भेजकर चुनाव पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए।
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 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटी चंडीगढ़ ने इन आदेशों को जिला फर्म एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार व पानीपत के डीसी सहित प्रवीण गोयल के पास भी भेजे। उन्होंने कहा है कि चुनाव अधिकारी ने हरियाणा रेगुलेशन एंड रजिस्टे्रशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत चुनाव कराने के लिए 15 दिनों का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है।
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तीन को कोर्ट ने दिया फैसला
स्थानीय अदालत ने वीरवार को प्रवीण गोयल के केस को डिसमिस किया था। इसके बाद ही संस्था के चुनाव का रास्ता साफ हुआ था।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव अधिकारी को कोर्ट के फैसले का एक दिन पहले ही कैसे पता चल गया। इस बारे में याचिकाकर्ता प्रवीण गोयल ने मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला तीन दिसंबर को आया जबकि रजिस्ट्रार जनरल सोसाइटी को भेजे गए चुनाव के नोटिस में दो दिसंबर दिखाई गई है। उन्होंने संयुक्त रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी पानीपत पर भी इस मामले में मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।

दिनभर डीसी के सामने लगाई न्याय की गुहार
चुनाव को जल्दबाजी में गलत तरीके से कराए जाने को लेकर पहले सुबह करीब साढ़े 12 बजे रेस्ट हाउस में काकू बंसल ग्रुप ने डीसी से चुनाव रोकने को लेकर गुहार लगाई।

बाद में शाम के समय गोयला ग्रुप भी डीसी के पास पहुंचा। दोनों ग्रुपों के सदस्यों ने बताया कि चुनाव कराने के लिए 15 दिनों का पब्लिक नोटिस भेजा देना जरूरी है, जोकि पूरा नहीं होता।


डीसी मौके पर कुछ फैसला नहीं दे सके थे।  इसी बीच शाम के समय इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सोसाइटी ने अधिकारियों को अवगत करा दिया। काकू बंसल और गोयला ग्रुप को एक साथ डीसी के पास देखकर तरह-तरह की चर्चाएं रही।



एसडी एजूकेशन सोसाइटी के चुनाव पर रोक लगाने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आरके राणा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी पानीपत।


फिलहाल मेरे पास इस तरह के कोई भी निर्देश नहीं आए हैं। यदि नोटिस आया तो अवगत करा दिया जाएगा।
अश्वनी गोयल, चुनाव अधिकारी, एसडी एजुकेशन सोसाइटी पानीपत।
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