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Panipat News: पिता की चाकू मारकर हत्या के आरोप में बेटा दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा
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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। थाना तहसील कैंप क्षेत्र की न्यू विकास नगर कॉलोनी में करीब चार साल पहले चाकू मारकर पिता की हत्या करने के मामले में अदालत ने बेटे को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सुमित को पिता राजपाल की हत्या करने का दोषी माना। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख दी।
मामले के अनुसार, न्यू विकास नगर निवासी शिशुपाल ने तहसील कैंप थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि वह चार भाई थे। जिनमें से बड़े भाई महिपाल की 2008 में हत्या हो गई थी। वह और उनके बड़े भाई राजपाल एक साथ रहते हैं। उनके तीसरे भाई विजयपाल अलग रहते हैं।
दो अक्तूबर की रात को उनका भाई राजपाल शराब के नशे में घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। राजपाल के बेटे सुमित ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच सुमित ने सब्जी काटने वाले चाकू से पिता पर हमला कर दिया। छाती में दाहिने तरफ चाकू लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने शिशुपाल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की और आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, चाकू की बरामदगी और अन्य सबूत व गवाहों के बयान के आरोप पर आरोपपत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को सुमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को हिरासत में लेने के आदेश दिए।
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मामले के अनुसार, न्यू विकास नगर निवासी शिशुपाल ने तहसील कैंप थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि वह चार भाई थे। जिनमें से बड़े भाई महिपाल की 2008 में हत्या हो गई थी। वह और उनके बड़े भाई राजपाल एक साथ रहते हैं। उनके तीसरे भाई विजयपाल अलग रहते हैं।
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दो अक्तूबर की रात को उनका भाई राजपाल शराब के नशे में घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। राजपाल के बेटे सुमित ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच सुमित ने सब्जी काटने वाले चाकू से पिता पर हमला कर दिया। छाती में दाहिने तरफ चाकू लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने शिशुपाल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की और आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, चाकू की बरामदगी और अन्य सबूत व गवाहों के बयान के आरोप पर आरोपपत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को सुमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को हिरासत में लेने के आदेश दिए।