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Panipat News: डीएवी पुलिस स्कूल को कारण बताओ नोटिस
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पानीपत। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश के दौरान खुले मिले डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान स्कूल में आठवीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित मिली थी। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी वापस ली जा सकती है। पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकूला की ओर से मान्यता प्रदान की गई है।
शिक्षा निदेशालय ने गत 27 दिसंबर को जारी निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में एक से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निजी स्कूलों के खुले होने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को मिल रही थी।
शिकायत के आधार पर गत दिवस तीन जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह स्कूल खुला पाया गया और पत्र का उल्लंघन करते हुए आठवीं से 12वीं तक कक्षाएं चला रहा था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्कूल प्रिंसिपल से पूरी रिपोर्ट तलब की और रिपोर्ट मुख्यालय भेजी। डीईओ ने यह भी सिफारिश की है कि उक्त स्कूल के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन को इस शर्त पर स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी कि वह हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, उपयुक्त अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा।
क्या कहता है हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम
शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 20 में प्रावधान है कि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रसारित या अधिसूचित सभी छुट्टियां मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अधिकृत छुट्टियां होंगी। वहीं, हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 42(1) में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के उल्लंघन के लिए मान्यता वापस लेने का प्रावधान है। नियम 42.(1) समुचित प्राधिकारी अधिनियम/नियमों या निर्देशों के विपरीत चूक और कमीशन के कृत्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखित नोटिस देने के बाद किसी स्कूल की मान्यता/एनओसी वापस ले सकता है।
वर्जन-
शीतकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद निरीक्षण के दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में आठवीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित पाई गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से कार्रवाई करते हुए उक्त स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
- राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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शिक्षा निदेशालय ने गत 27 दिसंबर को जारी निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में एक से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निजी स्कूलों के खुले होने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को मिल रही थी।
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शिकायत के आधार पर गत दिवस तीन जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा ने पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह स्कूल खुला पाया गया और पत्र का उल्लंघन करते हुए आठवीं से 12वीं तक कक्षाएं चला रहा था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में स्कूल प्रिंसिपल से पूरी रिपोर्ट तलब की और रिपोर्ट मुख्यालय भेजी। डीईओ ने यह भी सिफारिश की है कि उक्त स्कूल के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन को इस शर्त पर स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी कि वह हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, उपयुक्त अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा।
क्या कहता है हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम
शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 20 में प्रावधान है कि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रसारित या अधिसूचित सभी छुट्टियां मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अधिकृत छुट्टियां होंगी। वहीं, हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 42(1) में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के उल्लंघन के लिए मान्यता वापस लेने का प्रावधान है। नियम 42.(1) समुचित प्राधिकारी अधिनियम/नियमों या निर्देशों के विपरीत चूक और कमीशन के कृत्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखित नोटिस देने के बाद किसी स्कूल की मान्यता/एनओसी वापस ले सकता है।
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शीतकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद निरीक्षण के दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में आठवीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित पाई गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से कार्रवाई करते हुए उक्त स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
- राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।