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Panipat News: परीक्षाओं को लेकर धारा-144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 03:54 AM IST
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Section 144 applied regarding examinations
पानीपत । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर धारा-144 लागू कर दी गई है। हरियाणा बोर्ड की ये परीक्षाएं आगामी 2 अप्रैल तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिले की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं की तिथि के दौरान सुबह 10 बजे से शाम चार 4 बजे तक बंद रहेगी। यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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