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Panipat News: नियमों पर खरी नहीं स्कूल बसें, 11 के किए चालान, छह जब्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Apr 2024 04:03 AM IST
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School buses did not meet the rules, challan issued for 11, six seized
पानीपत। जिला और पुलिस प्रशासन की महेंद्रगढ़-कनीना में स्कूल बस हादसे के बाद शुक्रवार को स्कूल बसों को लेकर नींद टूटी। नियमों को तोड़कर सड़कों पर सरपट दौड़ रही स्कूल बसों के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसमें मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल की टीम के साथ आरटीए अधिकारी भी शामिल रहे। सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक चलाए अभियान में 25 बसों व अन्य स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें 11 स्कूल बसों को बिना नियम कानूनों के चलते पाया गया।
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कार्रवाई के दौरान छह बसों के अलावा एक ट्रक को जब्त किया गया है। इसके अलावा बाकी पांच बसों को जुर्माना लगा छोड़ा गया है। ट्रक समेत सभी 11 बसों पर 91500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये बसें बिना बिना फिटनेस, बगैर वर्दी के चालक, बगैर सहायक और बिना निर्धारित बस के रंग के साथ बिना नंबर प्लेट चलाई जा रही थी। इसमें शहर के बड़े और दिग्गज स्कूल की बसें भी शामिल थी। आरटीए विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब उनके राडार पर जिले के 70 बड़े स्कूलों की 800 से ज्यादा वैन और स्कूल बसें हैं। अगर किसी भी स्कूल की बस या वैन नियमों का उल्लघंन करती नजर आई तो उन पर जुर्माना लगाने के साथ जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उनका विशेष फोकस अब स्कूल की वैन पर भी रहेगा। उन्हें सूचना मिली है कि अधिकतर स्कूल अपनी एक एक वैन में 20 से 25 बच्चों को ठूंस कर चलाते हैं। जबकि उनमें सीटिंग क्षमता काफी कम होती है। इस कार्रवाई में मुख्यमंत्री उडनदस्ता करनाल से उप निरीक्षक राज सिंह, राजेश, प्रवीन समेत आरटीए से निरीक्षक बलवान सिंह औ मोटर वाहन अधिकारी राजेश मलिक मौजूद रहे।
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इन स्कूलों की बसों पर हुई ये कार्रवाई
- एसडीवीएम स्कूल की बस पर निर्धारित पीला या नीला रंग न होने के कारण 500 रुपये जुर्माना लगा इंपाउंड किया गया।
- डीएवी सेंटेनरी पब्किल स्कूल का चालक वर्दी नहीं पहने था। इस बस में सहायक भी नहीं था। इस बस पर हजार रुपये जुर्माना लगा इंपांउड किया गया है।
- आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल की बस बिना टैक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड सेफ्टी के नियमों की अवहेलना करते मिली। इस बस पर 27 हजार का चालान कर इंपाउंड किया गया है।
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- जीवीएम इंटरनेशनल स्कूल बापौली की बस का चालक वर्दी नहीं मिला, बस पर नंबर प्लेट भी नहीं मिली। इस पर हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
- आशादीप आदर्श हाई स्कूल की बस में सहायक नहीं मिला तो 500 जुर्माना किया गया।
- गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस में चालक वर्दी पहने नहीं था। सहायक भी नहीं मिला तो एक हजार का जुर्माना किया गया।
- बाल विकास स्कूल की बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलती मिली। इस पर 500 का जुर्माना लगाया गया।
- बाल विकास मॉर्डन स्कूल नौल्था की बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलती मिली। इस पर पांच हजार का जुर्माना कर इंपाउंड किया गया।
- चंदन बाल विकास स्कूल की बस में चालक वर्दी न पहनने और बिना सहायक मिली तो एक हजार का जुर्माना किया गया।
- गीता इंजीनियरिंग कॉलेज की बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मिली तो इस पर पांच हजार का जुर्माना कर इंपाउंड किया गया।
- गीता इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज की बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलती मिलने पर 500 का जुर्माना कर इंपाउंड किया गया।
- इनके अलावा एक प्राइवेट ट्रक ओवरलोड मिलने पर इस पर 44 हजार का जुर्माना लगा इंपाउंड किया गया है।


वर्जन:
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन, उनके चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए अब आरटीए विशेष अभियान चलाएगा। जिसमें विशेष तौर पर स्कूल बसों और उनकी वैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजेश मलिक, मोटर वाहन अधिकारी, आरटीए।
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