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Panipat News: प्रॉपर्टी टैक्स में छूट 29 फरवरी तक, मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jan 2024 02:01 AM IST
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Property tax exemption till 29th February, relief received
पानीपत। संपत्ति कर बटोरकर निगम का खाली खजाना भरने के लिए निकाय विभाग संपत्ति कर के ब्याज और मूल में चल रही छूट को अब दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये छूट 29 फरवरी तक जारी रहेगी।
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इसमें 13 साल के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे संपूर्ण ब्याज में छूट होगी। साथ में 15 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष के मूल और 15 प्रतिशत छूट एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर रहेगी। बता दें कि नगर निगम ने 31 मार्च तक करीब 22.10 करोड़ की रिकवरी की है। अब तक शहर के 1.75 लाख संपत्तियों में से 40284 ने ही अपना बकाया टैक्स जमा करवाने के बाद छूट का लाभ उठाया है। वहीं, निगम अधिकारियों ने भी शहर के लोगों से अपील की है कि वे दो माह के इस अवधि में टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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बता दें कि पहले सरकार ने इस योजना को 31 दिसंबर तक निकाला था। प्रदेश भर के 88 निकायों के लिए निकाली इस योजना का लाभ लोगों को देने के लिए और रिकवरी के लिए सरकार ने इसे बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
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ये है योजना, इतना मिलेगा लाभ

शहरी स्थानीय निकाय ने पहली योजना के अनुसार शहरी क्षेत्र में स्थित प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी है। दूसरी योजना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 29 फरवरी 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।
तीसरी योजना के अनुसार सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी। इसके लिए संपूर्ण बकाया का भुगतान 29 फरवरी तक करना होगा। बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करनी होगा।

वर्जन:
सरकार ने संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत और मूल पर 15 प्रतिशत छूट की योजना को 29 फरवरी तक बढ़ा दिया है। शहर के लोग निगम में टैक्स जमा कराकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी।
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