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गो तस्करी के दोषियों को पांच साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला पानीपत
Updated Fri, 11 Sep 2015 10:37 PM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गो तस्करी और पुलिस पार्टी पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास में तीन को पांच-पांच साल की कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत दो जनवरी 2015 का है। मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गाय तस्करी को जा रहे हैं। पुलिस ने शुगर मिल के नजदीक नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की।
इसी वक्त एक कैंटर आया और चालक ने पुलिस के इशारे पर रुकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। बेरिकेड गाड़ी में उलझ गया और गाड़ी आगे नहीं चल सकी। पुलिस ने गाड़ी से एक गाय बरामद की और तीन लोगों को काबू किया।
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उनकी पहचान राणा माजरा निवासी सरवर, शामली निवासी अफजल और सद्दाम के रूप में की। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को पांच-पांच साल कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माना जमा कराने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटने के आदेश दिए।
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मामला थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत दो जनवरी 2015 का है। मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गाय तस्करी को जा रहे हैं। पुलिस ने शुगर मिल के नजदीक नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की।
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इसी वक्त एक कैंटर आया और चालक ने पुलिस के इशारे पर रुकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। बेरिकेड गाड़ी में उलझ गया और गाड़ी आगे नहीं चल सकी। पुलिस ने गाड़ी से एक गाय बरामद की और तीन लोगों को काबू किया।
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उनकी पहचान राणा माजरा निवासी सरवर, शामली निवासी अफजल और सद्दाम के रूप में की। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को पांच-पांच साल कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माना जमा कराने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटने के आदेश दिए।