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Panipat News: पति की मौत पर क्लेम में मिले सिर्फ 25 हजार, आयोग ने दी राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:54 AM IST
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Only 25,000 received as claim following husband's death; Commission grants relief.
पानीपत। पति की मौत के बाद जीवन बीमा की पूरी राशि नहीं मिलने पर संजय कॉलोनी की मुकेश रानी को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दोबारा खोलकर पारदर्शी तरीके से निपटाने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 45 दिन के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा।मुकेश रानी के पति वीरेंद्र सिंह ने 27 जनवरी 2023 को 2.50 लाख रुपये की बीमित राशि वाली पॉलिसी ली थी और 26,125 रुपये प्रीमियम जमा कराया था। करीब एक महीने बाद 28 फरवरी 2023 को सीने में दर्द होने से उनकी मौत हो गई। जून 2023 में क्लेम दाखिल करने पर कंपनी ने 2.50 लाख रुपये के बजाय केवल 25 हजार रुपये दिए। कानूनी नोटिस के बाद भी समाधान नहीं होने पर महिला ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
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एक प्रीमियम जमा होने का दिया था तर्क : कंपनी ने आयोग में कहा कि केवल एक प्रीमियम जमा हुआ था, इसलिए पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 25 हजार रुपये लौटाकर पॉलिसी बंद कर दी गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्य डॉ. रेखा चौधरी व विनीत कौशिक की पीठ ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद क्लेम दोबारा खोलने के निर्देश दिए। महिला को 15 दिन में जरूरी दस्तावेज और क्लेम फॉर्म जमा कराने होंगे।
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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया के बाद मामला नहीं सुलझने पर महिला दोबारा शिकायत दायर कर सकती है। ब्यूरो
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