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Panipat News: अब आशियाना बनाना होगा और महंगा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 02:52 AM IST
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Now building a house will be more expensive
पानीपत। जिला में नए साल में रजिस्ट्री करानी महंगी हो जाएगी। जिला राजस्व विभाग ने कलेक्टर रेट बढ़ाने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यहां कलेक्टर रेट में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। इसके बाद अब आशियाना बनाना और महंगा हो जाएगा।
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इसमें सेक्टर-11-12 के साथ मॉडल टाउन में सबसे महंगे रेट होंगे। इसके साथ जीटी रोड पर जमीन की रजिस्ट्री करानी महंगी हो जाएगी। प्रशासन ने इसको लेकर लोगों से दावे और आपत्ति भी मांगी है। इन सबका निपटान इसी महीने के मध्य तक कर दिया जाएगा। नए साल में पहली तारीख से नए रेट पर रजिस्ट्री की जाएंगी। राजस्व विभाग ने इसको लेकर भी तैयारी कर ली है।
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राजस्व विभाग ने जिला में कलेक्टर रेट तय कर दिए हैं। इनका ड्राफ्ट बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। इसके अनुसार कलेक्टर रेट में 10 से 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अधिकारियों की माने तो सेक्टर-11-12 के साथ मॉडल टाउन व पॉश कॉलोनियों में रेट बढ़ाए गए हैं। जीटी रोड की बात करें तो यहां भी 50 लाख रुपये तक की वृद्धि होगी। यहां कृषि, आवासीय, गैरमुमकिन और व्यवसायिक जमीन के रेट अलग-अलग किए हैं।
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यहां इतना बढ़ा रेट
मॉडल टाउन में व्यावसायिक क्षेत्र में 26.25 प्रतिशत रेट बढ़ाने का प्रस्ताव हैं। यहां अब 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ग गज का रेट है। जो बढ़कर 1.89 लाख रुपये हो जाएगा। यहां आवासीय क्षेत्र में 22.50 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके रेट 45 हजार से बढ़कर करीब 55 हजार रुपये हो जाएंगे। यानी यहां 10 हजार रुपये प्रति गज कलेक्टर रेट बढ़ जाएगा। सेक्टर-11-12 में व्यवसायिक के रेट करीब 44 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। यहां रेट 75 हजार से बढ़ाकर सीधे 1.08 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। सेक्टर-13-17 में 52.2 प्रतिशत रेट बढ़ाए हैं। यहां आवासीय में रेट 20 हजार से सीधे 30 हजार रुपये प्रति वर्गगज किया गया है। यमुना एन्क्लेव में 22 हजार से 27,500 रुपये किया गया है। टीडीआई सेक्टर-23 में आवासीय क्षेत्र के रेट 34.78 और व्यावसायिक में 9.76 प्रतिशत बढ़ाए हैं। शिमला मौलाना में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 52.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

सुझाव देने का आज अंतिम दिन

प्रशासन ने साफ किया कि सात दिसंबर के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी आपत्ति व सुझाव का निपटान 17 दिसंबर तक किया जाएगा। आपत्ति या सुझाव ई-मेल के माध्यम से डीसीपीएनपी ऐट द रेट एचआरवाई डॉट एनआईसी डॉट इन या लिखित में पत्र के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय या संबंधित तहसील व उप-तहसील कार्यालय में भेज सकते हैं।




वर्जन :
सभी तहसील व उप तहसील के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए हैं। नए रेट एक जनवरी 2024 को लागू होंगे और 31 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। इसको लेकर आम नागरिकों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं।
- डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, उपायुक्त।
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