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Panipat News: थर्ड पार्टी विज्ञापन लगाने पर 42 भवन मालिकों को नोटिस
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पानीपत। नगर निगम ने जीटी रोड स्थित 42 भवन मालिकों को थर्ड पार्टी के विज्ञापन लगाने पर नोटिस जारी किए हैं। उन्हें तीन दिन में सभी विज्ञापन हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा न होने पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इन इमारतों पर थर्ड पार्टी तो दूर सेल्फ यानी खुद के विज्ञापन लगाने भी प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके अलावा इन पर कॉमर्शियल कलेक्टर रेट के बेस प्राइस यानी आधार मूल्य का तीन गुणा जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी निगम ने मार्च में इन कॉमर्शियल थर्ड पार्टी विज्ञापन लगाने वाली इमारतों को नोटिस जारी किए थे। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। इन्होंने ये विज्ञापन नहीं हटाए इसलिए दोबारा फिर से इनको नोटिस भेजे गए हैं।
ये हैं नियम
अधिकारियों ने बताया कि शहर में किसी भी इमारत पर थर्ड पार्टी का विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता। ये प्रतिबंधित है। इसे लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। जिस पर विज्ञापन साइट के किराए का दो भागाें में बंटवारा होगा। जिसमें 40 प्रतिशत निगम और 60 प्रतिशत इमारत मालिक को जाएगा। दूसरी ओर, खुद के सेल्फ विज्ञापन लगाने के लिए भी निगम के नियमों का पालन करना होगा। इसमें साइट के फ्रंट एरिया के कुल साइज के दो प्रतिशत एरिया में विज्ञापन लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा विज्ञापन लगाना है तो इसके लिए निगम में रजिस्ट्रेशन करवाकर विज्ञापन शुल्क भरने के बाद निगम से अनुमति ली जा सकती है।
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नगर निगम के जेई अजय छौक्कर ने बताया कि नगर निगम ने दोबारा से थर्ड पार्टी का विज्ञापन लगाने वाले 42 को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें तीन दिन में विज्ञापन हटाने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इसके बाद निगम की ओर से इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस आगे भी दिए जाते रहेंगे।
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अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी निगम ने मार्च में इन कॉमर्शियल थर्ड पार्टी विज्ञापन लगाने वाली इमारतों को नोटिस जारी किए थे। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। इन्होंने ये विज्ञापन नहीं हटाए इसलिए दोबारा फिर से इनको नोटिस भेजे गए हैं।
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ये हैं नियम
अधिकारियों ने बताया कि शहर में किसी भी इमारत पर थर्ड पार्टी का विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता। ये प्रतिबंधित है। इसे लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। जिस पर विज्ञापन साइट के किराए का दो भागाें में बंटवारा होगा। जिसमें 40 प्रतिशत निगम और 60 प्रतिशत इमारत मालिक को जाएगा। दूसरी ओर, खुद के सेल्फ विज्ञापन लगाने के लिए भी निगम के नियमों का पालन करना होगा। इसमें साइट के फ्रंट एरिया के कुल साइज के दो प्रतिशत एरिया में विज्ञापन लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा विज्ञापन लगाना है तो इसके लिए निगम में रजिस्ट्रेशन करवाकर विज्ञापन शुल्क भरने के बाद निगम से अनुमति ली जा सकती है।
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नगर निगम के जेई अजय छौक्कर ने बताया कि नगर निगम ने दोबारा से थर्ड पार्टी का विज्ञापन लगाने वाले 42 को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें तीन दिन में विज्ञापन हटाने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इसके बाद निगम की ओर से इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस आगे भी दिए जाते रहेंगे।