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Panipat News: रिलायंस जियो के ब्रांच मैनेजर को नोटिस जारी
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पानीपत। पानीपत जिला कोर्ट परिसर में मोबाइल नेटवर्क की बदहाल स्थिति से जूझ रहे अधिवक्ताओं और लोगों के मामले में स्थायी लोक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट परिसर में सिग्नल सुधारने के लिए रिलायंस जियो की ओर से सेल ऑन व्हील्स टावर स्थापित करने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश न किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है।
मामले की सुनवाई कर रहे स्थायी लोक अदालत की चेयरपर्सन सुखविंदर कौर और सदस्य सुमित तुली की पीठ ने रिलायंस जियो के संबंधित ब्रांच मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने मैनेजर को 16 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का फरमान सुनाया है।
पानीपत कोर्ट परिसर में लंबे समय से मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई थी। इस वजह से अधिवक्ताओं को अदालती कार्यवाही, ऑनलाइन ई-फाइलिंग और मुवक्किलों से संपर्क करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किसी भी स्तर पर समाधान न मिलने पर एडवोकेट अमित राठी ने उपभोक्ता हित में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले 29 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान रिलायंस जियो की ओर से उपस्थित असिस्टेंट मैनेजर महावीर ने अदालत में संशोधित प्रस्ताव पत्र और जिला बार एसोसिएशन पानीपत की अनापत्ति पत्र की कॉपी सौंपी थी। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि टावर लगाने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी और तब तक कंपनी हर महीने प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती रहेगी। कंपनी के वादे के मुताबिक टावर लगाने की तीन महीने की मियाद 29 अक्तूबर को पूरी हो रही है। हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान जब कंपनी के वकील करण सिंह पन्नू ने प्रक्रिया जारी होने की बात कही तो अदालत ने पाया कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई भी आधिकारिक स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है। इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अब कड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो
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मामले की सुनवाई कर रहे स्थायी लोक अदालत की चेयरपर्सन सुखविंदर कौर और सदस्य सुमित तुली की पीठ ने रिलायंस जियो के संबंधित ब्रांच मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने मैनेजर को 16 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का फरमान सुनाया है।
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पानीपत कोर्ट परिसर में लंबे समय से मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई थी। इस वजह से अधिवक्ताओं को अदालती कार्यवाही, ऑनलाइन ई-फाइलिंग और मुवक्किलों से संपर्क करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किसी भी स्तर पर समाधान न मिलने पर एडवोकेट अमित राठी ने उपभोक्ता हित में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले 29 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान रिलायंस जियो की ओर से उपस्थित असिस्टेंट मैनेजर महावीर ने अदालत में संशोधित प्रस्ताव पत्र और जिला बार एसोसिएशन पानीपत की अनापत्ति पत्र की कॉपी सौंपी थी। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि टावर लगाने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी और तब तक कंपनी हर महीने प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती रहेगी। कंपनी के वादे के मुताबिक टावर लगाने की तीन महीने की मियाद 29 अक्तूबर को पूरी हो रही है। हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान जब कंपनी के वकील करण सिंह पन्नू ने प्रक्रिया जारी होने की बात कही तो अदालत ने पाया कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई भी आधिकारिक स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है। इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अब कड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो
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