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Panipat News: कॉलोनी का मैं बदमाश हूं...कहकर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 02:38 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for killing youth by saying, "I am the bad guy of the colony."
पानीपत। कॉलोनी का मैं बदमाश हूं...कहकर गर्दन पर चाकू से वार कर युवक राजू (20) की हत्या करने के आरोपी मनोज उर्फ राजन को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने बुधवार को दोषी को उम्र कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के कपड़ों पर मिले मृतक के खून के धब्बों का डीएनए मिलान होना ठोस सबूत मानते हुए फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि पांच अगस्त 2024 को महावीर कॉलोनी निवासी विशाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनका भाई राजू 20 की कॉलोनी के ही राजन के साथ कहासुनी हो गई थी। राजन ने धमकी दी थी कि वह कॉलोनी का बदमाश है और तुम लोग कुछ नहीं हो। पांच अगस्त को राजू रेलवे स्टेशन के पार्क में घूमने के लिए गया था। जहां पर राजन भी पहुंच गया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच राजन ने चाकू से राजू की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी मनोज उर्फ राजन को दोषी करा दिया था। बुधवार दोपहर बाद अदालत ने आरोपी को उम्र कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
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डीएनए रिपोर्ट से सजा तक पहुंचा मुकदमा
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 15 गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई, जिनमें वादी और मुख्य गवाह अपनी गवाही से पलट गए। वारदात के समय आरोपी ने जो कपड़े पहन रखे थे उन पर खून के धब्बे लगे थे। पुलिस ने कपड़ों पर लगे धब्बों को डीएनए जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट में डीएनए का मिलान हुआ था, जिसे अदालत ने ठोस सबूत मानते हुए सजा सुनाई।
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