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Panipat News: चार साल की बच्ची का अपहरण कर गला रेतने के प्रयास में दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:48 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for kidnapping and attempting to slit throat of four-year-old girl
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक काेर्ट ने चार साल की बच्ची का अपहरण कर गला रेतकर जान से मारने के प्रयास के दोषी पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी धानक बस्ती के सुरेंद्र उर्फ काला पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह राशि पीड़िता काे देने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने दोषी को दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों से मुक्त कर दिया। बच्ची की मां ने आरोपी पर दुष्कर्म का प्रयास करने के भी आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 363 व 307 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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माॅडल टाउन थाना क्षेत्र की एक महिला ने 14 फरवरी 2023 काे शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी चार साल की बेटी गली में खेल रही थी। पड़ाेस में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ काला ने उनकी बेटी काे गलत काम की नीयत से अपहरण कर लिया। उनकी बेटी ने शोर मचाया तो उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने अपनी कमरे में देखा तो उस समय अंधेरा छाया हुआ था। आरोपी सुरेंद्र आपत्तिजनक स्थिति में था। उन्होंने मोबाइल की टाॅर्च जलाकर अपनी बेटी को तलाश किया। वह चारपाई खून से लथपथ मिली। उसके गले पर तेजधार हथियार का निशान था। परिजनाें ने बेटी को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 307, 365,511 और पॉक्साे एक्ट 6 व 8 में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने आरोपी को 26 मार्च काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने बच्ची की काउंसिलिंग बाल कल्याण समिति में कराई थी। इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही थी।
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