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Panipat News: किशोरी को बहलाकर शादी व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:47 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for luring a minor girl into marriage and raping her
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की विशेष पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी किशोरी को बहलाकर ले गया था और उनके साथ मंदिर में शादी की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट और किशोरी के जन्म से जुड़े दस्तावेजों को अहम सबूत माना। अदालत ने अर्थदंड जमा न कराने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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थाना चांदनी बाग क्षेत्र की एक कॉलोनी के एक व्यक्ति ने दिसंबर 2022 में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 14 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। बेटी की काफी तलाश की कई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले ललित नाम के युवक पर किशोरी को शादी की नियत से भगाकर ले जाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। काफी तलाश करने के बावजूद भी किशोरी का कोई पता नहीं चल सका था।
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अप्रैल 2023 में इस मामले को मिसिंग सेल में भेज दिया गया था। मिसिंग सेल ने किशोरी को बरामद किया। इसके बाद उसके बयान और मेडिकल कराया गया। बयान में किशोरी ने बताया कि जब उनके माता-पिता काम पर चले जाते थे तो ललित उनके घर पर आता था और बातचीत करता था। उसने उसके साथ डरा धमकाकर गलत काम करने और शादी का झांसा देकर घर से ले जाने की बात कही थी। बाद में किशोरी के अदालत के सामने बयान कराए तो उसने माता-पिता पर भी घर से निकालने के आरोप लगाए थे।
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मंदिर में की थी शादी
किशोरी ने बताया था कि माता-पिता उसके साथ मारपीट करते थे। आरोपी ने मंदिर में उसके साथ शादी की थी। इसके बाद वे कमरा बदल-बदल कर अलग-अलग स्थानों पर रहे। गुजरात में भी ईंट भट्टे पर काम किया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया तो सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने मई 2024 को आरोपी ललित को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह अदालत में पेश किए गए। साथ ही मेडिकल व डीएनए रिपोर्ट भी पेश की गई। अदालत से डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता की जन्म तिथि के प्रमाणपत्रों को अहम सबूत मानते हुए सजा सुनाई है।
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