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Panipat News: ड्यूटी पर तैनात एसपीओ को कार से कुचलने के आरोपी को 10 साल की कैद

Thu, 04 Dec 2025 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Thu, 04 Dec 2025 01:04 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for crushing an on-duty SPO with his car
पानीपत। ड्यूटी पर तैनात एसपीओ जोगिंद्र को कार से कुचलने के आरोपी सावन निवासी कालखा पानीपत को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की कैद सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि तीन जून 2020 में एएसआई रविंद्र ने मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह ट्रैफिक जोन-2 में तैनात हैं और अपनी टीम के साथ देशवाल चौक के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। करीब नौ बजे नहर की ओर से एसेंट कार आई। जिसमें एक युवक सवान बैठा था। कार चालक को रोककर जांच करनी शुरू की तो उसने कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच आरोपी ने कार को दौड़ा दिया। चौक पर डयूटी पर तैनात एसपीओ जोगिंद्र को कार सवार ने टक्कर मार दी।
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कार चालक एसपीओ को काफी दूर तक कार के बोनट पर डालकर कार को दौड़ाता रहा। जिसके बाद कार ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मारी। हादसे में एसपीओ जोगिंद्र और रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस में हत्या की धारा की वृद्धि कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी के कब्जे से एसेंट कार भी बरामद की गई थी।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में 29 गवाह पेश किए गए। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत से आरोपी सावन को दोषी करार दिया। अदालत से आरोपी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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