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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और ईंट से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Apr 2023 07:35 PM IST
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Man sentenced to 10 years for attempting to rape a teenager and assaulting him with a brick
फोटो संख्या-10
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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और ईंट से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा
- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला, 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया
- शहर थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में 2020 में हुआ था मामला, तीन साल बाद मिला किशोरी को न्याय
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास और विरोध करने पर ईंट से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला शहर थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी का है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शहर थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलोनी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 मई 2020 को रात 12 बजे लघुशंका के लिए वह घर के बाहर निकली थी। वापस लौटने लगी तो पड़ोस के गौरव ने उसका मुंह दबा लिया और उसे उठाकर कुछ दूरी पर ले गया। वह उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। उसने शोर मचाया तो गौरव ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दिया। परिजन दौड़कर आए तो उसने पुलिस में शिकायत देने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसके कपड़े लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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इन धाराओं में सुनाई सजा-
धारा सजा जुर्माना जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
पॉक्सो-4 10 साल 25 हजार दो साल
पॉक्सो-8 03 साल 15 हजार एक साल
363 03 साल 15 हजार एक साल
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