फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   life prison for murder case in panipat

ड्राइवर की हत्या करने वाले एक आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 01:12 AM IST
विज्ञापन
life prison for murder case in panipat
सिद्धार्थ नगर में 2014 में ड्राइवर सुरेश की चाकुओं से हत्या करने के मुख्य आरोपी को न्यायाधीश विमल सपरा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि इस मामले में कुल चार युवकों पर केस दर्ज कराया गया था, जिसमें से दो युवक छूट चुके थे और एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत चुुकी है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि मॉडल टाउन थाना पुलिस को 2014 के नवंबर माह में दी शिकायत में अमित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी हरि नगर ने बताया कि वह तीन भाई है। उसका एक भाई अजीत उर्फ जीता ड्राइवरी की नौकरी करता है। उसके भाई की खाने पीने की वजह से भारत उर्फ भरतु के साथ झगड़ा हो गया था, जिस रंजिश में आरोपी भारत ने अपने साथी बलवान, ललित व अमित के साथ मिलकर उसपर सिद्धार्थ नगर गली नंबर सात में रॉड व चाकुओं से हमला किया। वहीं पास खड़े विकास पुत्र सुुुरेश निवासी गंगाराम कॉलोनी ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया।
विज्ञापन

वहीं मौके पर ही उसके भाई अजीत की मौत गई थी। इस उपरोक्त मामले में मृतक के बड़े भाई अमित ने चार के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें न्यायाधीश ने दो युवक बलवान व ललित को बरी कर दिया था। वहीं आरोपी अमित की ट्रायल के दौरान मौत गई थी। इसके अलावा मुख्य आरोपी भारत उर्फ भरतु को न्यायाधीश विमल सपरा की कोर्ट ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया और 13 फरवरी को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और ना देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed