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ड्राइवर की हत्या करने वाले एक आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना
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सिद्धार्थ नगर में 2014 में ड्राइवर सुरेश की चाकुओं से हत्या करने के मुख्य आरोपी को न्यायाधीश विमल सपरा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि इस मामले में कुल चार युवकों पर केस दर्ज कराया गया था, जिसमें से दो युवक छूट चुके थे और एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत चुुकी है।
गौरतलब है कि मॉडल टाउन थाना पुलिस को 2014 के नवंबर माह में दी शिकायत में अमित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी हरि नगर ने बताया कि वह तीन भाई है। उसका एक भाई अजीत उर्फ जीता ड्राइवरी की नौकरी करता है। उसके भाई की खाने पीने की वजह से भारत उर्फ भरतु के साथ झगड़ा हो गया था, जिस रंजिश में आरोपी भारत ने अपने साथी बलवान, ललित व अमित के साथ मिलकर उसपर सिद्धार्थ नगर गली नंबर सात में रॉड व चाकुओं से हमला किया। वहीं पास खड़े विकास पुत्र सुुुरेश निवासी गंगाराम कॉलोनी ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया।
वहीं मौके पर ही उसके भाई अजीत की मौत गई थी। इस उपरोक्त मामले में मृतक के बड़े भाई अमित ने चार के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें न्यायाधीश ने दो युवक बलवान व ललित को बरी कर दिया था। वहीं आरोपी अमित की ट्रायल के दौरान मौत गई थी। इसके अलावा मुख्य आरोपी भारत उर्फ भरतु को न्यायाधीश विमल सपरा की कोर्ट ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया और 13 फरवरी को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और ना देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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गौरतलब है कि मॉडल टाउन थाना पुलिस को 2014 के नवंबर माह में दी शिकायत में अमित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी हरि नगर ने बताया कि वह तीन भाई है। उसका एक भाई अजीत उर्फ जीता ड्राइवरी की नौकरी करता है। उसके भाई की खाने पीने की वजह से भारत उर्फ भरतु के साथ झगड़ा हो गया था, जिस रंजिश में आरोपी भारत ने अपने साथी बलवान, ललित व अमित के साथ मिलकर उसपर सिद्धार्थ नगर गली नंबर सात में रॉड व चाकुओं से हमला किया। वहीं पास खड़े विकास पुत्र सुुुरेश निवासी गंगाराम कॉलोनी ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया।
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वहीं मौके पर ही उसके भाई अजीत की मौत गई थी। इस उपरोक्त मामले में मृतक के बड़े भाई अमित ने चार के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें न्यायाधीश ने दो युवक बलवान व ललित को बरी कर दिया था। वहीं आरोपी अमित की ट्रायल के दौरान मौत गई थी। इसके अलावा मुख्य आरोपी भारत उर्फ भरतु को न्यायाधीश विमल सपरा की कोर्ट ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया और 13 फरवरी को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और ना देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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