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हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना
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जलालपुर प्रथम गांव में तीन साल पहले हुए अनिल हत्याकांड के पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि छह दोषियों ने आपसी रंजिश में अनिल की तलवार और लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या की थी। जिसमें आरोपी सभी आरोपी पिछले डेढ़ साल से जमानत पर चल रहे थे। एक आरोपी 27 जनवरी को न्यायालय में पेश नहीं हुआ, जिसको गैरहाजिर दिखाते हुए, पांच आरोपियों को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया था।
गांव जलालपुर प्रथम निवासी सुशील पुत्र महेंद्र ने सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी एक युवक बल्ला के साथ कहासुनी हुई थी, जिस मामले में उनका समझौता हो गया था। जिस रंजिश में 19 सिंतबर 2016 को सोनू पुत्र शीशपाल, सोमपाल पुत्र जगदीश, बलबीर उर्फ बिल्ला पुत्र सुंडा, साहिल पुत्र संजय कुमार, दीपक उर्फ मीचा पुत्र रामनिवास, अमित पुत्र आजाद एक गाड़ी स्कॉरपियों में आए। जिनके हाथ में गंडासी, लाठी, डंडे, रिवाल्वर, चाकू, थे। सभी आरोपियों ने पीड़ित के छोटे भाई अनिल उर्फ रिंकू का अपहरण किया और उसकी उपरोक्त हथियारों से हत्या कर दी थी। वहीं, पुलिस ने 20 सितंबर को दीपक उर्फ मीचा को गिरफ्तार कर, तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। वहीं, रिमांड के अंतिम दिन 22 सितंबर को पुलिस ने अमित, सोमपाल, बलबीर, साहिल और सोनू को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपियों से वारदात में प्रयोग हथियारों को बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। सभी आरोपी पिछले डेढ़ साल से जमानत पर चल रहे थे। वहीं, 27 जनवरी को आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन एक आरोपी सोमपाल कोर्ट में पेश होने से पहले ही फरार हो गया था। जिसके चलते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं, बुधवार को न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी के साथ ही अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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गांव जलालपुर प्रथम निवासी सुशील पुत्र महेंद्र ने सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी एक युवक बल्ला के साथ कहासुनी हुई थी, जिस मामले में उनका समझौता हो गया था। जिस रंजिश में 19 सिंतबर 2016 को सोनू पुत्र शीशपाल, सोमपाल पुत्र जगदीश, बलबीर उर्फ बिल्ला पुत्र सुंडा, साहिल पुत्र संजय कुमार, दीपक उर्फ मीचा पुत्र रामनिवास, अमित पुत्र आजाद एक गाड़ी स्कॉरपियों में आए। जिनके हाथ में गंडासी, लाठी, डंडे, रिवाल्वर, चाकू, थे। सभी आरोपियों ने पीड़ित के छोटे भाई अनिल उर्फ रिंकू का अपहरण किया और उसकी उपरोक्त हथियारों से हत्या कर दी थी। वहीं, पुलिस ने 20 सितंबर को दीपक उर्फ मीचा को गिरफ्तार कर, तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। वहीं, रिमांड के अंतिम दिन 22 सितंबर को पुलिस ने अमित, सोमपाल, बलबीर, साहिल और सोनू को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपियों से वारदात में प्रयोग हथियारों को बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। सभी आरोपी पिछले डेढ़ साल से जमानत पर चल रहे थे। वहीं, 27 जनवरी को आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन एक आरोपी सोमपाल कोर्ट में पेश होने से पहले ही फरार हो गया था। जिसके चलते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं, बुधवार को न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी के साथ ही अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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