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पानीपत: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Sep 2022 02:12 AM IST
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life imprisonment to wife
पानीपत। मॉडल टाउन में तीन साल पहले चरित्र पर शक के चलते पत्नी की हत्या करने के दोषी को सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी दोषी राजू पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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14 मई 2019 को मॉडल टाउन थाने की पुलिस को दी शिकायत में बचावन ने बताया था कि उसकी बेटी की शादी करीब 15 साल पहले बहराइच के गांव बुढ़ानपुर निवासी राजू के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे दो बेटे हुए। दामाद राजू परिवार समेत पानीपत के शांति नगर में किराये पर रहता था। उसकी दो दिन से बेटी से बात नहीं हो रही थी। 13 मई को मकान मालिक का फोन आया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी के कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ है। दामाद और बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर वह शांति नगर पहुंचे तो देखा कि बेटी के कमरे से दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया। अंदर बाथरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगी थी। कुंडी खोलकर देखा तो बेटी मृत पड़ी थी। इसके बाद पिता ने पति समेत तीन पर हत्या का शक जताते हुए केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पति को चार माह बाद गिरफ्तार किया था।
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आरोपी राजू ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह पेशे से पेंटर है। वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था। कभी दिन में घर लौटता तो पत्नी नहीं मिलती थी। 12 मई 2019 को उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पर उसने वारदात को अंजाम दिया।
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पुलिस के मुताबिक राजू ने बताया था कि उसने एक गमछे के जरिये पत्नी की गर्दन पीछे से पकड़ ली। दीवार में दो-तीन बार सिर दे मारा। पत्नी नीचे गिर गई और मुंह-नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। शव को बाथरूम में रखने के बाद नल चला दिया और बच्चों को लेकर फरार हो गया।
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