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Panipat News: प्रतिबंधित दवा बेची तो लाइसेंस होगा रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Dec 2024 01:56 AM IST
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License will be canceled if banned medicine is sold
पानीपत। दवा की दुकानों पर प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री से नशा करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिला पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए इस दिशा में पहल की है। इसके तहत मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित दवा नहीं बेच पाएंगे। इस तरह का कोई मामला सामने आने पर दवा विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
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पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेता किसी भी सूरत में प्रतिबंधित नशीली दवा न बेचें।
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बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा या सिरिंज न दें। पकड़े जाने पर उक्त मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। मेडिकल संचालकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में मेडिकल स्टोर संचालक पुलिस का पूर्ण सहयोग कर नशा मुक्त समाज बनाने में अहम भूमिका निभाएं।
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नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में मेडिकल स्टोर संचालकों का सहयोग कारगर साबित होगा। यह सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
इस मौके पर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित सरोहा, एसपी रीडर एएसआई सुभाष, मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप कादियान, महासचिव सुरेंद्र तनेजा, कैशियर सुरेंद्र गुप्ता, सोहन लाल, अनिल कुमार, प्रदीप गुप्ता, देवेंद्र, अमन, रोहित हसीजा, हरविंद्र सिंह आदि रहे।
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