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30 मार्च से पहले संपति कर जमा करने पर ब्याज में मिलेगी छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 01:06 AM IST
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Interest will be waived on depositing property tax before March 30
पानीपत। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट। - फोटो : Panipat
पानीपत। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ऐसे संपत्ति करदाताओं को राहत प्रदान की है। निकाय ने 10 वर्ष तक के बकाया संपत्ति कर का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। इस संबंध में एक योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत संपत्ति करदाता यदि 31 मार्च से पहले एक मुश्त जमा करेंगे तो उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
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वरिष्ठ उपमहापौर दुष्यंत भट्ट ने अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि शहर की पौने दो लाख इमारतों पर ढाई सौ करोड़ का टैक्स बकाया है। इसलिए संपत्ति करदाताओं को 30 मार्च से पूर्व अपना संपत्ति कर जमा करावा देना चाहिए । यदि निर्धारित अवधि में लोगों ने संपत्ति कर जमा नहीं करवाया तो 18 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज भी देना होगा ।
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पानीपत में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा और मृत आवारा पशुओं को दफनाने के लिए भी नई योजना अमल में लाई जाएगी। जल ही जीवन है इस को बचाने के सभी प्रयास नागरिकों को करने चाहिए और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी 26 वार्डों में जन जागरुकता शिविर लगाकर लोगों को और अधिक जागरूक करना चाहिए , ताकि गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके।
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