फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   High Court contempt notice issued to DGP haryan, ompliance report to be submitted before August 09

Haryana: डीजीपी को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी, 09 अगस्त से पहले जमा करवानी अनुपालना रिपोर्ट, नहीं तो...

Fri, 14 Apr 2023 03:44 PM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 14 Apr 2023 03:44 PM IST
सार

महेंद्र चावला ने पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा के सामने एक रिवीजन अपील 19 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की थी। लेकिन डीजीपी हरियाणा ने उस अपील रिविजन का निपटान नहीं किया। जिसके बाद महेंद्र चावला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि कोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को दो महीने के अंदर अपील रिविजन के निपटान के आदेश जारी किये थे।

विज्ञापन
High Court contempt notice issued to DGP haryan, ompliance report to be submitted before August 09
डीजीपी हरियाणा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को आसाराम बापू केस के मुख्य गवाह गांव सनोली खुर्द जिला पानीपत निवासी महेंद्र चावला की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा को हाईकोर्ट नोटिस जारी किया है। जिसमें नौ अगस्त से पहले पहले अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये हैं। कोर्ट के आदेश कि 19 जनवरी 2023 की पालना न किये जाने के कारण यह नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


महेंद्र चावला ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका
महेंद्र चावला ने पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा के सामने एक रिवीजन अपील 19 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की थी। लेकिन डीजीपी हरियाणा ने उस अपील रिविजन का निपटान नहीं किया। जिसके बाद महेंद्र चावला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि कोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को दो महीने के अंदर अपील रिविजन के निपटान के आदेश जारी किये थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी महेंद्र चावला की अपील रिविजन पर 19 अक्टूबर 2022 का निपटान नहीं किया गया। जिसके कारण हाई कोर्ट ने यह अवमानना का नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन


अब मामला विस्तार से
महेंद्र चावला ने बताया कि गांव सनोली खुर्द जिला पानीपत की पूर्व महीला सरपंच प्रियंका शर्मा ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत कार्यालय से कुछ सरकारी दस्तावेज चोरी किये थे। उन दस्तावेजों के आधार पर प्रियंका ने महेंद्र चावला के विरुद्ध हाई कोर्ट कोर्ट में केस फाइल किया था। जोकि जांच कमेटी की विस्तृत जांच के बाद चावला को क्लीन चिट दी गई थी, जिसके बाद महेंद्र चावला ने पानीपत पुलिस को प्रियंका के विरुद्ध सरकारी दस्तावेज चोरी करने बारे शिकायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रियंका के पक्ष में स्पीकिंग आदेश पास किया
प्रियंका शर्मा परिवार के परिवार की दबंगई के कारण व तगड़े राजनीतिक रसुकों के कारण और पुलिस प्रशासन में अच्छी पकड़ होने के कारण पानीपत पुलिस द्वारा प्रियंका के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद चावला ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एसपी पानीपत शशांक कुमार सावन ने प्रियंका शर्मा के विरुद्ध कोई भी कारवाई न करते हुए क्लीन चिट दे दी और प्रियंका के पक्ष में स्पीकिंग आदेश पास कर दिया।
 
जिसके बाद महेंद्र चावला ने एसपी पानीपत के स्पीकिंग आदेश को पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा के सामने चुनौती दी। यंहा भी प्रियंका शर्मा के राजनीतिक रसुकों के चलते महेंद्र चावला की कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जिसके बाद महेंद्र चावला ने पी के अग्रवाल डीजीपी हरियाणा को अपील रिविजन के निपटान हेतू प्रार्थना पत्र लिखे और लीगल नोटिस भी भेजा।

हरियाणा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया
फिर भी पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा द्वारा चावला की कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद चावला के पास हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।  अंततः चावला ने न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का केस फाइल किया।


जिसकी सुनवाई दिनांक 13 अप्रैल को न्यायधीश अरविंद सिंह सांगवान द्वारा की गई और जज साहब ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया और 9 अगस्त के पहले पहले अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किये हैं यदि 09 अगस्त से पहले पहले यदि अनुपालना रिपोर्ट पेश करने में असफल रहते हैं तो पी के अग्रवाल डी जी पी हरियाणा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी किये गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed