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Panipat News: अदालत में हुई शराब ठेका प्रकरण की सुनवाई
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पानीपत।
आजाद नगर में शराब ठेके के विरोध के मामले पर वीरवार को अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें आबकारी विभाग ने ठेके के लाइसेंस से जुड़े रिपोर्ट पेश की। साथ ही बताया कि ठेका राजनगर के स्थान पर आजाद नगर में खुला है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और इस मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई करने तारीख दे दी।
आजाद नगर में निर्माणाधीन रेलवे अंडर पास के नजदीक शराब ठेका खोलने का कॉलोनीवासी विरोध कर रहे थे। कॉलोनीवासियों का कहना था कि अवैध रूप से आजाद नगर में शराब ठेका अवैध रूप से खोला गया है। 16 जून को कॉलोनीवासियों ने ठेके पर प्रदर्शन भी किया था। अगले दिन कॉलोनी की महिलाओं ने जिला सचिवालय पर भी धरना दिया था। जिसके बाद अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही थी। वहीं ठेकेदार ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में स्टे दे दिया था। वीरवार को भी इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें प्रशासन द्वारा ठेके के स्थान को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने सभी पक्षा को गंभीरता से सुना। इसके बाद इस मामले में 20 जुलाई की तारीख दे दी।
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आजाद नगर में शराब ठेके के विरोध के मामले पर वीरवार को अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें आबकारी विभाग ने ठेके के लाइसेंस से जुड़े रिपोर्ट पेश की। साथ ही बताया कि ठेका राजनगर के स्थान पर आजाद नगर में खुला है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और इस मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई करने तारीख दे दी।
आजाद नगर में निर्माणाधीन रेलवे अंडर पास के नजदीक शराब ठेका खोलने का कॉलोनीवासी विरोध कर रहे थे। कॉलोनीवासियों का कहना था कि अवैध रूप से आजाद नगर में शराब ठेका अवैध रूप से खोला गया है। 16 जून को कॉलोनीवासियों ने ठेके पर प्रदर्शन भी किया था। अगले दिन कॉलोनी की महिलाओं ने जिला सचिवालय पर भी धरना दिया था। जिसके बाद अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही थी। वहीं ठेकेदार ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में स्टे दे दिया था। वीरवार को भी इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें प्रशासन द्वारा ठेके के स्थान को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने सभी पक्षा को गंभीरता से सुना। इसके बाद इस मामले में 20 जुलाई की तारीख दे दी।
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