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दुराचार के प्रयास के दोषी को पांच साल कैद

Sat, 11 Jan 2014 12:00 AM IST
अमर उजाला, पानीपत
अमर उजाला, पानीपत Updated Sat, 11 Jan 2014 12:00 AM IST
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Guilty of misconduct effort to five years imprisonment
पानीपत। साढ़े आठ साल की बच्ची के साथ दुराचार के प्रयास के दोषी युवक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। युवक पर आठ हजार रुपये का जुर्माना ीाी लगाया गया है।
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माडल टाउन निवासी एक महिला ने आठ माह पहले पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 23 मई 2013 को काम पर जा रही थी। इस दौरान उसको खाली प्लाट से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। यहां पर एक युवक एक बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास कर रहा था।
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उसके शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। माडल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सतबीर निवासी बिंझौल को गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट में पेश किया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सतबीर को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। दोषी को जुर्माना न जमा कराने पर एक साल की अतिरिक्तसजा काटनी होेगी।


इसके अलावा पोक्सो एक्ट में दोषी को दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह तक और सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।
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