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Panipat News: दुष्कर्म के दोषी दोस्तों को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 03:19 AM IST
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Friends guilty of rape sentenced to 20 years rigorous imprisonment
पानीपत। सिटी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी दोस्तों को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। दोषियों ने किशोरी को घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। किसी को बताने पर किशोरी को इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी। लगभग तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोनों को 10 गवाहों की गवाही पर मंगलवार को सजा सुनाई है।
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जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को सिटी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह दो बेटियों व एक बेटे की मां है। वह एक साल से यहां किराए पर रहती है। 17 नवंबर 2021 को वह ससुर की तबीयत खराब होने पर अपनी ससुराल बिहार के छपरा में गई थी। वह 18 दिसंबर 2021 को बिहार से पानीपत लौटी थी। घर आते ही उसकी 16 साल की बेटी उससे लिपटकर रोने लगी। उसने बार बार रोने का कारण पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके साथ पड़ोसी विनोद व उसके दोस्त शुभम ने दुष्कर्म किया है। 11 दिसंबर 2021 रात आठ बजे वह अपने घर पर थी। उसको पड़ोसी विनोद ने इशारा कर अपने कमरे में बुलाया। विनोद उसका पड़ोसी था। इसलिए वह सामान मंगवाने या अन्य काम से उसे बुला लेता था। इसलिए वह चली गई। वहां उसके कमरे पर उसका दोस्त शुभम भी था। वह शराब पी रहा था। दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने उसको अंदर बुलाकर कुंडी लगा ली और उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। दोनों ने उसको किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वह डर के मारे काफी दिन तक चुप रही।
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महिला ने इसकी 24 दिसंबर 2021 को सिटी पुलिस थाना में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया, जहां में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने 28 दिसंबर को मामले में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अब लगभग तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने विनोद व शुभम निवासी भावना चौक को 20-20 साल की सजा सुनाई है। विनोद पर 35 व शुभम पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को तीन तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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