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Panipat News: हैचरी में पार्टनरशिप के नाम पर 2.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, दो सगे भाइयों सहित चार पर प्राथमिकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:55 AM IST
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Fraud of rs 2.13 crore in the name of a hatchery partnership FIR registered against four individuals, including two real brothers.
मतलौडा। सींक गांव निवासी कर्मबीर से हैचरी स्थापित करने और उसमें पार्टनरशिप देने का झांसा देकर 2.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। मतलौडा थाना पुलिस ने दो सगे भाइयों सुरेश कुमार और कुलदीप, उनकी मां मेवा देवी और पिता राजपाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
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कर्मबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पंचायती फैसले और समझौते के बावजूद आरोपियों ने उसकी रकम वापस नहीं की और अब उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कर्मबीर ने बताया कि गांव के ही सुरेश कुमार, कुलदीप, मेवा देवी और राजपाल ने उन्हें अपनी जमीन पर हैचरी स्थापित करने और उसमें पार्टनरशिप देने का प्रस्ताव दिया था। आरोपियों ने कानूनी समझौता और दस्तावेज तैयार कराने का भरोसा दिया। विश्वास करते हुए कर्मबीर और उसके परिजनों ने अलग-अलग समय पर आरोपियों को रकम देना शुरू कर दिया।
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चेक, आरटीजीएस और नकद के जरिये दी रकम
कर्मबीर के अनुसार, 29 अक्तूबर 2021 को उसके भाई धर्मबीर के माध्यम से राजपाल लेयर फार्म को दो लाख रुपये और 13 जनवरी 2022 को पांच लाख रुपये के चेक दिए गए। इसके अलावा 2 अप्रैल 2021 को उसकी भाभी मुकेश देवी ने सुरेश कुमार को 15.60 लाख रुपये का चेक दिया।
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शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने 11 जनवरी 2023 को 55 लाख रुपये और 15 जून 2024 को पांच लाख रुपये नकद लिए। इनका ब्योरा पीड़ित की बही में दर्ज है। इसके अलावा पीड़ित की एक रिश्तेदार भाभी से संबंधित 81 लाख रुपये की देनदारी भी आरोपियों ने अपने ऊपर ले ली।

कर्मबीर ने बताया कि उसने अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 31 अगस्त 2023 को पांच लाख रुपये, 17 अक्टूबर 2023 को 3.80 लाख रुपये और 23 मार्च 2025 को पांच लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से आरोपियों को भेजे। इसके अलावा पूर्व सरपंच रमेश के माध्यम से 35.60 लाख रुपये नकद दिए गए। पीड़ित के अनुसार, इस तरह कुल करीब 2.13 करोड़ रुपये आरोपियों को दिए गए।

सुरक्षा के लिए दिए चेक हुए बाउंस
कर्मबीर के अनुसार, सुरेश कुमार ने रकम वापस करने की गारंटी के तौर पर चेक दिए थे, लेकिन पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए। उरलाना कलां चौकी में समझौते का प्रयास भी किया गया। इसके बाद 8 सितंबर 2024 को पीड़ित के घर पर पंचायत हुई।

पंचायती फैसले में तय हुआ कि सुरेश कुमार दो किस्तों में 1.30 करोड़ रुपये लौटाएगा। पहली किस्त के तौर पर 8 मार्च 2025 को 65 लाख और दूसरी किस्त 8 सितंबर 2025 को 65 लाख रुपये देने पर सहमति बनी थी। हालांकि, निर्धारित समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई।

पीड़ित के मुताबिक, मेवा देवी ने भी हलफनामा देकर कहा था कि रकम नहीं लौटाने पर वह अपनी एक एकड़ जमीन उसके नाम कर देगी। आरोप है कि बाद में जमीन भी उसके नाम नहीं की गई।

बंदूक से जान से मारने की धमकी देने का आरोप
कर्मबीर ने आरोप लगाया कि जब भी वह अपनी रकम मांगने आरोपियों के पास जाता है तो उसे मुकदमों में फंसाने, रास्ता रोकने और बंदूक से जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर उसने पुलिस से अपने और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।


शिकायत के आधार पर सुरेश, कुलदीप, मेवा देवी और राजपाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच उरलाना कलां चौकी प्रभारी पीएसआई बंसी लाल को सौंपी गई है।

राजेश कुमार, प्रभारी, मतलौडा थाना पुलिस
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