फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Father convicted of molesting minor daughter sentenced to five years

नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी पिता को पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 03:33 AM IST
विज्ञापन
Father convicted of molesting minor daughter sentenced to five years
पानीपत। मतलौडा थाना क्षेत्र के एक गांव में नशे की हालत में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। दोषी पिता पर न्यायाधीश ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में मतलौडा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने बताया कि उसका पिता नशा करने का आदी है, वह नशे की हालत में 28 अगस्त 2018 को घर आया और मां के साथ मारपीट करने लगा। उसके बाद पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध किया तो आरोपी पिता ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट-10, 354 और 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
विज्ञापन

26 सितंबर को दोषी पिता ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। जिसमें बताया कि उसकी 19 साल पहले शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे है। जिनमें सबसे बड़ी बेटी 17 साल की है। वह बुरी संगत में रहने के कारण नशा करने लग गया था। पत्नी ने नशा छुड़ाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, लेकिन वह नशा नहीं छोड़ पाया। जिस वजह वह 28 अगस्त को शराब का सेवन कर घर गया था। जहां पर उसने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की। बड़ी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed