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Panipat News: फीस पर शिक्षा विभाग सख्त, निजी स्कूलों से मांगा फीस का ब्योरा
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पानीपत। फीस बढ़ोतरी की जानकारी न देने पर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर सख्त हो गया है। विभाग ने फार्म-6 जारी किया है, जो स्कूलों को 31 मई तक भर कर देना होगा। वहीं, फार्म-6 के जरिए बढ़ाई फीस की जानकारी न देने पर कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने नया सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूलों को फार्म-6 भरने के आदेश दिए थे लेकिन स्कूलों ने जो जानकारी दी, वह सही नहीं है। इसके बाद विभाग ने दोबारा से एमआईएस पोर्टल खोल दिया है। इसके लिए विभाग ने फार्म-6 का नया फार्मेट जारी किया है। इस फार्मेट के अनुसार ही स्कूलों को फीस संबंधी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, इस फार्म में स्टाफ को दिए जा रहे वेतन की भी जानकारी देनी होगी। वहीं, सही व समय पर जानकारी न देने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
बोर्ड परीक्षा और चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहे अधिकारी
फार्म-6 सही नहीं है, यह विभाग को दो महीने बाद याद है। इसमें शिक्षा विभाग की लापरवाही व मजबूरी दोनों हैं। मार्च में परिणाम जारी कर दाखिले किए जा रहे थे। उस समय स्टाफ बोर्ड परीक्षा में व्यस्त था। वहीं आचार संहिता के कारण अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। अधिकारी विभाग के साथ चुनाव ड्यूटी भी दे रहे हैं। विभाग ने स्कूलों के भरे फार्म-6 की अब जांच की तो यह सही नहीं मिले। इसके बाद विभाग ने फिर से स्कूलों को फार्म-6 भरने के आदेश जारी किए हैं।
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सही नहीं थे फार्म-6 के कई बिंदू
निजी स्कूलों द्वारा इससे पहले भरे फार्म-6 में सही जानकारी नहीं थी। तब फार्म के बिंदु क्रमांक 10, 11, 12 व 13 सही नहीं थे। इस बार विभाग ने विशेष रूप से यह फार्म भरने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। निजी स्कूल संचालक 31 मई रात 11 बजकर 59 मिनट तक फार्म-6 भरकर समिट कर सकते हैं।
फार्म-6 में 2021 से अब तक की मांगी जानकारी
विभाग ने फार्म-6 में केवल इस बार की नहीं बल्कि साल 2021 से अब तक की जानकारी मांगी है। उनमें स्टाफ सैलरी, फीस स्ट्रक्चर, अन्य खर्च का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को हर साल दाखिला शुरू होने से पहले फार्म-6 भर कर शिक्षा विभाग को देना होता है। फार्म में स्कूल बढ़ाई फीस, स्टाफ के वेतन में वृद्धि व अन्य खर्च की जानकारी देनी होती है। फार्म-6 भरने के बाद ही कोई स्कूल फीस में वृद्धि कर सकता है। परंतु स्कूलों ने विभाग को जो जानकारी दी है, उससे विभाग संतुष्ट नहीं है। जिसके बाद विभाग ने स्कूलों को दोबारा से फार्म भरने के आदेश दिए हैं। इसके लिए विभाग ने फिर से पोर्टल खोल दिया है।
वर्जन-
विभाग की ओर से निजी स्कूलों को दोबारा फार्म-6 भरने के आदेश दिए हैं। स्कूलों को 31 मई तक फार्म भर कर देने होंगे। पहले भरे फार्म में सही जानकारी नहीं थी। स्कूलों को साल 2021 से अब तक की फीस व अन्य जानकारी देनी होगी।
- राकेश बूरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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शिक्षा विभाग ने नया सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूलों को फार्म-6 भरने के आदेश दिए थे लेकिन स्कूलों ने जो जानकारी दी, वह सही नहीं है। इसके बाद विभाग ने दोबारा से एमआईएस पोर्टल खोल दिया है। इसके लिए विभाग ने फार्म-6 का नया फार्मेट जारी किया है। इस फार्मेट के अनुसार ही स्कूलों को फीस संबंधी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, इस फार्म में स्टाफ को दिए जा रहे वेतन की भी जानकारी देनी होगी। वहीं, सही व समय पर जानकारी न देने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
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बोर्ड परीक्षा और चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहे अधिकारी
फार्म-6 सही नहीं है, यह विभाग को दो महीने बाद याद है। इसमें शिक्षा विभाग की लापरवाही व मजबूरी दोनों हैं। मार्च में परिणाम जारी कर दाखिले किए जा रहे थे। उस समय स्टाफ बोर्ड परीक्षा में व्यस्त था। वहीं आचार संहिता के कारण अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। अधिकारी विभाग के साथ चुनाव ड्यूटी भी दे रहे हैं। विभाग ने स्कूलों के भरे फार्म-6 की अब जांच की तो यह सही नहीं मिले। इसके बाद विभाग ने फिर से स्कूलों को फार्म-6 भरने के आदेश जारी किए हैं।
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सही नहीं थे फार्म-6 के कई बिंदू
निजी स्कूलों द्वारा इससे पहले भरे फार्म-6 में सही जानकारी नहीं थी। तब फार्म के बिंदु क्रमांक 10, 11, 12 व 13 सही नहीं थे। इस बार विभाग ने विशेष रूप से यह फार्म भरने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। निजी स्कूल संचालक 31 मई रात 11 बजकर 59 मिनट तक फार्म-6 भरकर समिट कर सकते हैं।
फार्म-6 में 2021 से अब तक की मांगी जानकारी
विभाग ने फार्म-6 में केवल इस बार की नहीं बल्कि साल 2021 से अब तक की जानकारी मांगी है। उनमें स्टाफ सैलरी, फीस स्ट्रक्चर, अन्य खर्च का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को हर साल दाखिला शुरू होने से पहले फार्म-6 भर कर शिक्षा विभाग को देना होता है। फार्म में स्कूल बढ़ाई फीस, स्टाफ के वेतन में वृद्धि व अन्य खर्च की जानकारी देनी होती है। फार्म-6 भरने के बाद ही कोई स्कूल फीस में वृद्धि कर सकता है। परंतु स्कूलों ने विभाग को जो जानकारी दी है, उससे विभाग संतुष्ट नहीं है। जिसके बाद विभाग ने स्कूलों को दोबारा से फार्म भरने के आदेश दिए हैं। इसके लिए विभाग ने फिर से पोर्टल खोल दिया है।
वर्जन-
विभाग की ओर से निजी स्कूलों को दोबारा फार्म-6 भरने के आदेश दिए हैं। स्कूलों को 31 मई तक फार्म भर कर देने होंगे। पहले भरे फार्म में सही जानकारी नहीं थी। स्कूलों को साल 2021 से अब तक की फीस व अन्य जानकारी देनी होगी।
- राकेश बूरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।