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Panipat News: शराब के ठेकों की ई-टेंडरिंग कल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 26 May 2025 03:04 AM IST
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E-tendering of liquor contracts tomorrow
पानीपत। आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन किए हैं। इनको इसी साल में बोली के लागू किया जाएगा। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आगामी नीति वर्ष के तहत खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन के लिए भागीदारी को बढ़ाना और बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना बताया है। जिले में शराब के ठेकों की ई-टेंडरिंग 27 मई को बाल भवन में की जाएगी। इसके लिए 26 मई को प्रातः नौ बजे ई-निविदा शुरू कर जाएंगी। ये ई-निविदा 27 मई सायं चार बजे बंद हो जाएंगी। इन ई-बोलियों का मूल्यांकन 27 मई को सायं पांच बजे किया जाएगा। पहले यह 22 से 23 मई को निर्धारित किया था जिसमें अब परिवर्तन किया गया है।
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ये किए हैं बदलाव
ठेकों के लिए आवंटन के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के तीन से घटाकर दो प्रतिशत कर दी है। क्षेत्र के लिए सुरक्षा जमा राशि को लाइसेंस शुल्क को 15 से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया है। बोलीदाता अब बोली राशि का केवल पांच प्रतिशत सुरक्षा राशि (पहले सात प्रतिशत) जमा करने के बाद ही कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस शुल्क का 91 प्रतिशत अब मासिक किस्तों में देय है। बाकी नौ प्रतिशत जमा की सुरक्षा राशि को पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में समायोजित किया जाएगा।
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वर्जन :
विभाग ने इस बार शराब के ठेकों के लिए आबकारी नीति में संशोधन किए हैं। यह सब आधिकारिक वेबसाइट पर भी है। इस बार बोली में संशोधित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
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विजेंद्र सिंह, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)।
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