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Panipat News: नशा तस्करों को दो-दो साल की कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा

Fri, 26 Sep 2025 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 26 Sep 2025 02:54 AM IST
सार

पानीपत की विशेष अदालत ने नशा तस्करी मामले में जसविंदर पाल और सुरजीत सिंह को दो-दो साल की जेल और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों के पास से 13 किग्रा चूरा पोस्त बरामद हुआ था।

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Drug smugglers sentenced to two years' imprisonment and a fine of Rs 30,000

विस्तार

माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने नशा तस्करी के आरोपी जसविंदर पाल और सुरजीत को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि 27 फरवरी 2019 को एनडीपीएस स्टाप में तैनात एसआई महावीर सिंह ने शहर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ जीटी रोड पर सेक्टर 13-17 कट के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। उसी समय करनाल साइड से एक कार आई। कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में सवार दो युवकों सुरजीत सिंह निवासी शिव विहार कॉलोनी नूरमहल जलांधर पंजाब व जसविंदर पाल निवासी गांव भाठ थाना नूरमहल जलांधर पंजाब को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक कट्टे में 13 किग्रा चूरा पोस्त बरामद हुआ।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना शहर में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। गवाहों की गवाही और पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के भी आदेश दिए हैं।
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