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Panipat News: नशा तस्कर को दो साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने नशा तस्कर जफर को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ने बताया कि जनवरी 2019 में सीआईए-1 में तैनात अंग्रेज सिंह ने थाना किला में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि गश्त के दौरान हरी सिंह चौक से एक युवक जाफर निवासी कांधला जिला शामली को हिरासत में लिया था। आरोपी से पुलिस ने 650 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। शनिवार को दोषी को दो साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सज सुनाई गई।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने नशा तस्कर जफर को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ने बताया कि जनवरी 2019 में सीआईए-1 में तैनात अंग्रेज सिंह ने थाना किला में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि गश्त के दौरान हरी सिंह चौक से एक युवक जाफर निवासी कांधला जिला शामली को हिरासत में लिया था। आरोपी से पुलिस ने 650 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। शनिवार को दोषी को दो साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सज सुनाई गई।
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