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जनता दरबार : दस्तावेजों की जांच तक निगम ने रोकी तोड़फोड़
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जीटी रोड स्थित रेस्ट हाउस में जनसुनवाई में सेक्टर वासियों से बातचीत करते विधायक प्रमोद विज। संव
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। ड्रेन नंबर-1 पर अतिक्रमण और सीमांकन विवाद का समाधान निकालने के लिए सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने जनता दरबार लगाया। करीब एक घंटे चले दरबार में सेक्टर-12 के 26 लोगों ने अपनी दावे-आपत्तियां रखीं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुख्ता दस्तावेज होने के बावजूद नगर निगम उनके मकानों को तोड़ने की निशानदेही कर रहा है।
आपत्तियों को देखते हुए विधायक और मेयर ने फिलहाल तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से दस्तावेजों की जांच कर दोबारा निशानदेही करेगा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे।
जनता दरबार के बाद विधायक, मेयर ने निगम आयुक्त डॉ. पंकज, एचएसवीपी एस्टेट अधिकारी प्रतीक हुड्डा, तहसीलदार मनोज कुमार और जिला नगर योजनाकार सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड, एचएसवीपी के स्वीकृत लेआउट प्लान और जीपीएस/डीजीपीएस से हुई निशानदेही का दोबारा मिलान किया जाएगा। एस्टेट अधिकारी को सभी आवंटनों की वैज्ञानिक तरीके से निशानदेही कराने के निर्देश दिए गए हैं। विसंगति मिलने पर उसे दूर किया जाएगा।
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बाईपास रोड के लिए हटाए जा रहे कब्जे : प्रशासन के अनुसार ड्रेन नंबर-1 को अतिक्रमण मुक्त करने का उद्देश्य मुख्य शहर मार्ग से मेगा मित्तल मॉल तक प्रस्तावित बाईपास रोड का निर्माण है। निगम ने 237 कब्जे चिह्नित कर अंतिम नोटिस जारी किए हैं। बैठक में अधिकारियों ने लोगों से स्वेच्छा से कब्जे हटाने की अपील भी की।
वैध आवंटी को घबराने की जरूरत नहीं : विधायक
विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने कहा कि किसी वैध आवंटी के साथ अन्याय नहीं होगा। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने भी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 26 दावे और आपत्तियां एचएसवीपी एस्टेट अधिकारी को सौंप दी गई हैं। मौके की स्थिति और लेआउट प्लान के सत्यापन के बाद ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी।
1997 से मकान में रह रहे हैं और सभी दस्तावेज हैं। इसके बावजूद सात फीट पीछे की ओर तोड़ने की निशानदेही की गई। -योगेश, सेक्टर-12
1985 में प्लॉट आवंटित हुआ था। दस्तावेज होने के बावजूद छह फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। -भूषण लाल डावर, सेक्टर-12
172 गज के मकान के पुख्ता दस्तावेज हैं, फिर भी 10 से 12 फीट तोड़ने की निशानदेही की गई। -जसविंद्र सिंह,
सेक्टर-12:
1985 में मकान आवंटित हुआ था। 90 गज के मकान को 15 फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। -भारत भूषण, सेक्टर-12
120 गज के मकान के दस्तावेज होने के
बावजूद आठ फीट
तोड़ने की निशानदेही की गई है। -अजय,
सेक्टर-12
छह मरले के मकान की रजिस्ट्री होने के बावजूद चार फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। मकान 1997 में मिला था। -चंद्र, सेक्टर-12
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पानीपत। ड्रेन नंबर-1 पर अतिक्रमण और सीमांकन विवाद का समाधान निकालने के लिए सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने जनता दरबार लगाया। करीब एक घंटे चले दरबार में सेक्टर-12 के 26 लोगों ने अपनी दावे-आपत्तियां रखीं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुख्ता दस्तावेज होने के बावजूद नगर निगम उनके मकानों को तोड़ने की निशानदेही कर रहा है।
आपत्तियों को देखते हुए विधायक और मेयर ने फिलहाल तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से दस्तावेजों की जांच कर दोबारा निशानदेही करेगा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे।
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जनता दरबार के बाद विधायक, मेयर ने निगम आयुक्त डॉ. पंकज, एचएसवीपी एस्टेट अधिकारी प्रतीक हुड्डा, तहसीलदार मनोज कुमार और जिला नगर योजनाकार सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि मौके की स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड, एचएसवीपी के स्वीकृत लेआउट प्लान और जीपीएस/डीजीपीएस से हुई निशानदेही का दोबारा मिलान किया जाएगा। एस्टेट अधिकारी को सभी आवंटनों की वैज्ञानिक तरीके से निशानदेही कराने के निर्देश दिए गए हैं। विसंगति मिलने पर उसे दूर किया जाएगा।
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वैध आवंटी को घबराने की जरूरत नहीं : विधायक
विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने कहा कि किसी वैध आवंटी के साथ अन्याय नहीं होगा। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने भी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 26 दावे और आपत्तियां एचएसवीपी एस्टेट अधिकारी को सौंप दी गई हैं। मौके की स्थिति और लेआउट प्लान के सत्यापन के बाद ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी।
1997 से मकान में रह रहे हैं और सभी दस्तावेज हैं। इसके बावजूद सात फीट पीछे की ओर तोड़ने की निशानदेही की गई। -योगेश, सेक्टर-12
1985 में प्लॉट आवंटित हुआ था। दस्तावेज होने के बावजूद छह फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। -भूषण लाल डावर, सेक्टर-12
172 गज के मकान के पुख्ता दस्तावेज हैं, फिर भी 10 से 12 फीट तोड़ने की निशानदेही की गई। -जसविंद्र सिंह,
सेक्टर-12:
1985 में मकान आवंटित हुआ था। 90 गज के मकान को 15 फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। -भारत भूषण, सेक्टर-12
120 गज के मकान के दस्तावेज होने के
बावजूद आठ फीट
तोड़ने की निशानदेही की गई है। -अजय,
सेक्टर-12
छह मरले के मकान की रजिस्ट्री होने के बावजूद चार फीट तोड़ने की निशानदेही की गई है। मकान 1997 में मिला था। -चंद्र, सेक्टर-12

जीटी रोड स्थित रेस्ट हाउस में जनसुनवाई में सेक्टर वासियों से बातचीत करते विधायक प्रमोद विज। संव