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Panipat News: डीजे, लाउडस्पीकर रात 10 बजे के बाद ना बजाएं
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पानीपत। शादियों के सीजन में रातभर बजने वाले डीजे से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बैंक्वेट हॉल सेक्टर 25, सेक्टर 29 व बरसत रोड पर है। यहां रहने वाले लोग अक्सर पुलिस को इसकी शिकायत भी करते हैं। अब पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए डीजे को लेकर एडवायजरी जारी कर दी है।
एडवाजयरी के अनुसार रात को 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सामुदायिक केंद्र, बैंक्वेट हाॅल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी जा रही है।
एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हाॅल आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। जहां पर अक्सर शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एंव तेज आवाज में डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाया जाता है। इससे लोगों को बेहद परेशानी होती है।
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यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। बिना अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते मिला तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हाल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।
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एडवाजयरी के अनुसार रात को 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सामुदायिक केंद्र, बैंक्वेट हाॅल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी जा रही है।
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एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हाॅल आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। जहां पर अक्सर शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एंव तेज आवाज में डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाया जाता है। इससे लोगों को बेहद परेशानी होती है।
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यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। बिना अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते मिला तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हाल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।