फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Debt-ridden couple's daughter forcibly married a 35-year-old man

Panipat: कर्ज तले दबे दंपती की बेटी की जबरदस्ती 35 वर्षीय व्यक्ति से कराई शादी, मांगी मदद

Fri, 24 Jun 2022 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 24 Jun 2022 02:22 AM IST
सार

किशोरी ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। अधिकारी ने यह शिकायत पुलिस को भेज दी है।

विज्ञापन
Debt-ridden couple's daughter forcibly married a 35-year-old man
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में ठेकेदार ने कर्ज तले दबे दंपती की नाबालिग बेटी का रिश्ता 35 वर्षीय व्यक्ति के साथ तय करने के लिए मजबूर कर दिया। ठेकेदार ने दंपती को कर्ज माफ करने का लालच दिया था। किशोरी की शादी उस व्यक्ति से कराकर ठेकेदार ने बिचौलिये के रूप में लड़का पक्ष से डेढ़ लाख रुपये ले लिए। अब किशोरी ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी ने यह शिकायत पुलिस को भेज दी है। पुलिस मामले की जांच कर ही है।  
विज्ञापन


बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को डाक से भेजी शिकायत में लड़की ने बताया था कि वह पानीपत जिले की रहने वाली है। उसकी शादी रोहतक में हुई है। उसके गरीब माता-पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। किशोरी का आरोप है कि कुछ दिन पहले काबड़ी निवासी बिचौलिया से पिता ने कुछ रुपये उधार लिए थे।
विज्ञापन


जनवरी में वह घर आया और पिता से रुपये मांगने लगा। जब उन्होंने रुपये देने में असमर्थता जताई तो बिचौलिये ने कहा कि तुम पैसा मत दो। बस मेरे कहने पर अपनी बेटी का रिश्ता कर दो तो तुम्हारा सारा पैसा माफ हो जाएगा। पिता ने यह करने से मना किया तो धमकी दी कि तुम किराएदार हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


तुम्हारे पूरे परिवार को ठिकाने लगा दूंगा। पिता के पास रुपये नहीं थे तो बिचौलिए के दबाव में उन्होंने उसकी शादी नाबालिग उम्र में ही कर दी। अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत पुलिस को भेज दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed