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Panipat News: जिला बार एसोसिएशन पानीपत के चुनाव की तारीख तय, 11 सितंबर को डाले जाएंगे वोट
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-एक सितंबर को होगा नामांकन, कोर्ट परिसर में पोस्टर, होर्डिंग्स और पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह रोक
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला बार एसोसिएशन पानीपत के वर्ष 2026-2027 के वार्षिक चुनाव का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के निर्देशों के तहत इस बार मतदान 11 सितंबर (शुक्रवार) को सुबह आठ से शाम 4:30 बजे तक कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष की जतानत राशि 10-10 हजार रुपये कम की है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत एक सितंबर को सुबह 10 से सायं चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ होगी। अगले दिन दो सितंबर को सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कागजातों की जांच (स्क्रूटनी) होगी और इसी दिन दोपहर दो से चार बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे।
पदों का विवरण और सुरक्षा राशि
अध्यक्ष पद के लिए 71 हजार रुपये सुरक्षा राशि और 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। उपाध्यक्ष पर महिला व पुरुष दो अलग पद हैं। इसके लिए 41 हजार सुरक्षा राशि और पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। सचिव पद के लिए 41 हजार की सुरक्षा राशि और पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। संयुक्त सचिव महिला आरक्षित है। कोषाध्यक्ष सामान्य रहेगा। दोनों के लिए 21-21 हजार रुपये सुरक्षा राशि और तीन-तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है।
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उल्लंघन पर रद्द होगा नामांकन
चुनाव अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। कोर्ट परिसर, चैंबर या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स लगाने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, होटल, रेस्तरां या बार रूम में किसी प्रकार की पार्टी देने और मतदाताओं के घर जाकर प्रचार करने पर भी पाबंदी रहेगी। 12 अगस्त तक चैंबर का बिजली बिल जमा न कराने और लाइब्रेरी की पुस्तकें न लौटाने वाले वकीलों को वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला बार एसोसिएशन पानीपत के वर्ष 2026-2027 के वार्षिक चुनाव का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के निर्देशों के तहत इस बार मतदान 11 सितंबर (शुक्रवार) को सुबह आठ से शाम 4:30 बजे तक कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष की जतानत राशि 10-10 हजार रुपये कम की है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत एक सितंबर को सुबह 10 से सायं चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ होगी। अगले दिन दो सितंबर को सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कागजातों की जांच (स्क्रूटनी) होगी और इसी दिन दोपहर दो से चार बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे।
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पदों का विवरण और सुरक्षा राशि
अध्यक्ष पद के लिए 71 हजार रुपये सुरक्षा राशि और 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। उपाध्यक्ष पर महिला व पुरुष दो अलग पद हैं। इसके लिए 41 हजार सुरक्षा राशि और पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। सचिव पद के लिए 41 हजार की सुरक्षा राशि और पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। संयुक्त सचिव महिला आरक्षित है। कोषाध्यक्ष सामान्य रहेगा। दोनों के लिए 21-21 हजार रुपये सुरक्षा राशि और तीन-तीन वर्ष का अनुभव होना जरूरी है।
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उल्लंघन पर रद्द होगा नामांकन
चुनाव अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। कोर्ट परिसर, चैंबर या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स लगाने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, होटल, रेस्तरां या बार रूम में किसी प्रकार की पार्टी देने और मतदाताओं के घर जाकर प्रचार करने पर भी पाबंदी रहेगी। 12 अगस्त तक चैंबर का बिजली बिल जमा न कराने और लाइब्रेरी की पुस्तकें न लौटाने वाले वकीलों को वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।