फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   court case-pnp

पिता व पुत्र को सात साल की जेल और 10-10 हजार जुर्माना

Mon, 24 Aug 2015 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत Updated Mon, 24 Aug 2015 11:56 PM IST
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता राजेंद्र व पुत्र नरेश निवासी गांव देहरा को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन


थाना समालखा में दर्ज केस के अनुसार गांव देहरा निवासी फतेह सिंह को राजेंद्र व उसके पुत्र नरेश ने 13 दिसंबर 2013 को मारपीट कर घायल कर दिया था। फतेह सिंह को गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
विज्ञापन


यहां से उसे खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया। 18 दिसंबर को समालखा पुलिस ने फतेह सिंह के बयान दर्ज किए और उसकी शिकायत पर राजेंद्र व नरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर, 21 दिसंबर को फतेह सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद समालखा थाना पुलिस ने राजेंद्र व नरेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एडीजे डॉ. गर्ग की अदालत ने गवाहों की गवाही सुनने व थाना समालखा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर पिता व पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed