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-आरटीआई एक्ट के तहत डीसी ऑफिस में तैनात कुलभूषण शर्मा की मांगी गई थी सूचना
Updated Sat, 04 Nov 2017 12:55 AM IST
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डीसी ऑफिस में नियुक्त पीए की नहीं दी सूचना, सीटीएम पर 25 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। राज्य सूचना आयुक्त ने डीसी ऑफिस में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा के बारे में मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने सीटीएम को सूचनाओं के साथ तीन जनवरी को पेश होने के भी आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त ने नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की है।
नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया कि उसने सात अप्रैल 2017 को डीसी कार्यालय में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा की आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने कुलभूषण शर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद भी डीसी का पीए लगाए रखने प्रक्रिया व आदेश समेत पूरी जानकारी मांगी थी। जिसमें 15 प्वाइंट थे, मगर सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्राथमिक अपील नौ मई और दूसरी अपील 12 जून को की थी। इसके बाद भी उन्हें मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की, राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र सिंह यादव ने 11 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई की। जिसमें एसपीआईओ की तरफ से सहायक सुरेंद्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त के सामने पेश हुए। इस दरम्यान राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सूचना आयुक्त ने इसके साथ सीटीएम को 20 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूचना आयुक्त ने सीटीएम को तीन जनवरी की तारीख में रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। राज्य सूचना आयुक्त ने डीसी ऑफिस में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा के बारे में मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने सीटीएम को सूचनाओं के साथ तीन जनवरी को पेश होने के भी आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त ने नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की है।
नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया कि उसने सात अप्रैल 2017 को डीसी कार्यालय में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा की आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने कुलभूषण शर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद भी डीसी का पीए लगाए रखने प्रक्रिया व आदेश समेत पूरी जानकारी मांगी थी। जिसमें 15 प्वाइंट थे, मगर सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्राथमिक अपील नौ मई और दूसरी अपील 12 जून को की थी। इसके बाद भी उन्हें मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की, राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र सिंह यादव ने 11 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई की। जिसमें एसपीआईओ की तरफ से सहायक सुरेंद्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त के सामने पेश हुए। इस दरम्यान राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सूचना आयुक्त ने इसके साथ सीटीएम को 20 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूचना आयुक्त ने सीटीएम को तीन जनवरी की तारीख में रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं।
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