फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   -आरटीआई एक्ट के तहत डीसी ऑफिस में तैनात कुलभूषण शर्मा की मांगी गई थी सूचना

-आरटीआई एक्ट के तहत डीसी ऑफिस में तैनात कुलभूषण शर्मा की मांगी गई थी सूचना

Sat, 04 Nov 2017 12:55 AM IST
Updated Sat, 04 Nov 2017 12:55 AM IST
विज्ञापन
-आरटीआई एक्ट के तहत डीसी ऑफिस में तैनात कुलभूषण शर्मा की मांगी गई थी सूचना
डीसी ऑफिस में नियुक्त पीए की नहीं दी सूचना, सीटीएम पर 25 हजार जुर्माना
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। राज्य सूचना आयुक्त ने डीसी ऑफिस में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा के बारे में मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने सीटीएम को सूचनाओं के साथ तीन जनवरी को पेश होने के भी आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त ने नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की है।

नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया कि उसने सात अप्रैल 2017 को डीसी कार्यालय में नियुक्त पीए कुलभूषण शर्मा की आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने कुलभूषण शर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद भी डीसी का पीए लगाए रखने प्रक्रिया व आदेश समेत पूरी जानकारी मांगी थी। जिसमें 15 प्वाइंट थे, मगर सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्राथमिक अपील नौ मई और दूसरी अपील 12 जून को की थी। इसके बाद भी उन्हें मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की, राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र सिंह यादव ने 11 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई की। जिसमें एसपीआईओ की तरफ से सहायक सुरेंद्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त के सामने पेश हुए। इस दरम्यान राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई सूचना न देने पर सीटीएम को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सूचना आयुक्त ने इसके साथ सीटीएम को 20 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूचना आयुक्त ने सीटीएम को तीन जनवरी की तारीख में रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed